Donald Trump नहीं लड़ पाएंगे राष्ट्रपति चुनाव, यूएस कैपिटल हिंसा मामले में कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया अयोग्य
यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया गया है। इस तरह ट्रम्प 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
By Arvind Dubey
Edited By: Arvind Dubey
Publish Date: Wed, 20 Dec 2023 07:42:39 AM (IST)
Updated Date: Wed, 20 Dec 2023 07:42:39 AM (IST)
एजेंसी. कोलोराडो। जनवरी 2021 को सामने आए यूएस कैपिटल हिंसा मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को तगड़ा झटका लगा है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है।
डोनाल्ड ट्रम्प अयोग्य घोषित, अमेरिकी इतिहास में पहली बार
यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया गया है। इस तरह ट्रम्प 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ट्रम्प को संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया है।
कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। अमेरिकी संविधान में 14वें संशोधन की धारा 3 'विद्रोह' में शामिल किसी व्यक्ति को को सर्वोच्च पद संभालने से रोकती है।