UPI Payment: डिजिटल पेमेंट का चलन अब तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब हर जरूरी चीज के लिए डिजिटल भुगतान करते हैं। इसके लिए हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूपीआई के जरिए भुगतान करने के दौरान किसी दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में यदि गलत अकाउंट में पैसा चला जाए तो आपके पास उसे वापस पाने का हक है। हालांकि लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। आइए जानते हैं कैसे आप गलत खाते में गए रकम को वापस पा सकते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर आप गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, तो बैंक और आरबीआई की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/ पर शिकायत करें। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि आपने जिस अकाउंट में पैसा भेज दिया है, उसकी पूरी डिटेल्स यूपीआई ऐप के ग्राहक सेवा के साथ ही बैंक को दें। ऐसे में पैसा पाने वाले शख्स ने अगर निकासी नहीं की है तो फंड रिवर्ट हो जाता है। हालांकि अगर सामने वाले ने पैसे निकाल लिए हैं तो आपके आरबीआई और एनपीसीआई में अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी।
अगर पेमेंट करते समय गलती से किसी दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो ऐप के असिस्टेंस सेक्शन में जाकर शिकायत करें। इसके बाद अपने बैंक को इसकी जानकारी दें। बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या नेटबैंकिंग के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज और ट्रंसजेक्शन आईडी की डिटेल संभालकर रखें। यूपीआई के जरिए गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने पर एनपीसीआई की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए Dispute Redressal Mechanism पर जाना है। वहां जाकर ट्रांजैक्शन टैब में जाकर जरूरी जानकारी भरनी होगी।
अगर भीम ऐप के जरिए गलती से किसी दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो उसकी रिकवरी मुश्किल है। इसलिए जिस अकाउंट में पैसा भेजना है, उसकी डिटेल अच्छे से चेक कर लें। आप भीम ऐप के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 120 1740 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं।