Blackbuck Poaching Case: सलमान पर था फर्जी हलफनामा देने का आरोप, कोर्ट ने अब सुनाया यह फैसला
Blackbuck Poaching Case: सलमान के वकील ने दलील दी कि उनका इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था।
By Sonal Sharma
Edited By: Sonal Sharma
Publish Date: Mon, 17 Jun 2019 02:20:31 PM (IST)
Updated Date: Mon, 17 Jun 2019 02:29:12 PM (IST)
जोधपुर। जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को काले हिरन के अवैध शिकार मामले में फर्जी हलफनामा प्रस्तुत करने के मामले में बरी कर दिया। यह तब हुआ जब उन्होंने कथित तौर पर अपने लाइसेंस और अपने हथियारों के दस्तावेज खो दिए थे। हालांकि लाइसेंस रिनुअल के लिए भेजा गया था। सलमान के वकील ने दलील दी कि उनका इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था। बता दें कि सलमान पर आरोप था कि उन्होंने साल 2006 में कोर्ट में झूठा हलफनामा पेश किया कि उनके हथियार का लाइसेंस खो गया है।
— ANI (@ANI) 17 June 2019
ये था मामला
साल 2017 में, सलमान को जोधपुर में एक स्थानीय अदालत द्वारा 1998 में 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान एक हिरण को मारने का दोषी ठहराया गया था। सलमान ने बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की थी। दो रातें जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत दी गई थी। इस मामले में स्थानीय बिश्नोई समुदाय ने अपना गुस्सा दिखाया था और यहां तक कि अदालत में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
हालांकि, जोधपुर की स्थानीय अदालत ने सलमान के अन्य को-स्टार्स जैसे सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को बरी कर दिया था।
जनवरी 2016 में जोधपुर की एक अन्य अदालत ने सलमान को आर्म्स एक्ट मामले में बरी कर दिया था।