नई दिल्ली digital news media दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को डिजिटल न्यूज मीडिया के संबंध में नए आईटी कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रोक लगाने के आदेश को पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं के तर्क पर सहमत नहीं हुआ जा सकता है।
गौरतलब है कि बीते दिनों कुछ स्वतंत्र पत्रकारों, The Wire, Quint Digital Media Ltd और Pravda Media Foundation और Alt News सहित कुछ मीडिया संस्थानों ने डिजिटल न्यूज मीडिया पर नए आईटी नियमों (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules, 2021) पर रोक लगाने के संबंध में याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पेश की थी। इन डिजिटल मीडिया संस्थानों ने अपनी याचिका में कहा था कि नई आईटी कानूनों को मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है और न मानने पर कार्रवाई करने का नोटिस दिया जा रहा है।
याचिका पर सुनावई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि उन्हें नोटिस केवल उस अधिसूचना को लागू करने के लिए जारी किया गया है, जिस पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि "हम आपसे सहमत नहीं हैं। यदि आप चाहें तो हम एक विस्तृत आदेश पारित करेंगे या यदि आप चाहें तो हम रोस्टर बेंच के समक्ष इसे फिर से अधिसूचित कर सकते हैं। आप निर्देश लें और हमें बताएं।'
नए आईटी कानून में ये प्रावधान
गौरतलब है कि नए आईटी नियमों में प्रावधान किया गया है कि डिजिटल न्यूज मीडिया या सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को विवादास्पद सामग्री को हटाने, शिकायत निवारण अधिकारियों को नियुक्त करने और जांच में सहायता करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।