सीबीएसई प्रमाणपत्र पर कुछ भी बदलवाना होगा मुश्किल
बोर्ड ने जारी किया नया परिपत्र, अदालत का आदेश जरूरी होगा।
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Publish Date: Mon, 18 May 2015 11:55:54 PM (IST)
Updated Date: Mon, 18 May 2015 11:56:30 PM (IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के प्रमाणपत्र पर अपना नाम या जन्मतिथि बदलवाना अब आसान नहीं रह जाएगा। बोर्ड ने इस संबंध में एक नया परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार, आगे से अदालत की मंजूरी और सरकारी गजट में इसका प्रकाशन होने के बाद ही नाम या उपनाम में परिवर्तन पर विचार किया जाएगा।
साथ ही परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले ही छात्रों को इस तरह के बदलाव की सुविधा मिल सकेगी। इससे पहले इसी फरवरी में बोर्ड ने जन्मतिथि में परिवर्तन को लेकर भी सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि प्रमाणपत्र जारी होने के एक साल बाद जन्मतिथि में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। साथ ही जन्मतिथि में परिवर्तन से संबंधित आवेदन सीधे सीबीएसई के अध्यक्ष के पास जमा करना होगा।
अब तक आसान थी प्रक्रिया
अब तक अखबारों में विज्ञापन देकर और शपथपत्र देने के बाद सीबीएसई के प्रमाणपत्र पर नाम या जन्मतिथि में बदलाव किया जा सकता था। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में आए सैकड़ों आवेदनों और इसकी सत्यता पर गहन विचार-विमर्श के बाद प्रावधान बदलने का फैसला किया गया।
अधिकारियों का कहना है कि जन्मतिथि में बदलाव से छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के कुछ और मौके मिल जाते थे। चूंकि इस तरह के अनुरोध अमूमन बोर्ड परीक्षा पास करने के चार-पांच साल बाद आते हैं, इसे देखते हुए नियमों में बदलाव का फैसला किया गया।