Women Rights: 'ऑफिस में सहकर्मी महिला के फिगर की तारीफ करना भी अपराध', मुंबई कोर्ट की टिप्पणी
Women Rights: एक रियल एस्टेट कंपनी की महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही।
By Arvind Dubey
Edited By: Arvind Dubey
Publish Date: Sun, 04 Jun 2023 12:46:50 PM (IST)
Updated Date: Sun, 04 Jun 2023 12:47:43 PM (IST)
Women Rights: मुंबई (Mumbai) की अदालत ने ऑफिस में यौन शोषण (Sexual Harassment) के एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट (Court) का कहना है कि किसी महिला सहकर्मी को यह बताना कि उसका फिगर सुंदर है, उसने खुद को अच्छी तरह मेंटेन किया है, यह भी
अपराध की श्रेणी में आता है।
एक रियल एस्टेट कंपनी (Real Estate Company) की महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही। दोनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और ताजा सुनवाई में यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
Madam, aapne khudko bahut maintain rakha hai
महिला ने 24 अप्रैल को
मुंबई में अंधेरी स्थित रियल एस्टेट कंपनी के 42 वर्षीय सहायक प्रबंधक और 30 वर्षीय सेल्स मैनेजर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। दोनों पर महिला का अपमान करने के लिए आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही 354A यौन उत्पीड़न के लिए, 354D पीछा करने के लिए और धारा 509 अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए भी केस दर्ज किया गया।
महिला का आरोप है कि दोनों पुरुष सहयोगी उसे लगातार कहते थे: ‘मैडम, आपने खुद को बहुत मेंटेन रखा है... आपका फिगर बहुत अच्छा है... क्या मैम, मेरे साथ बाहर जाने के बारे में कुछ सोचा नहीं?'
सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ मामला बनता है। जस्टिस एजेड खान ने कहा, यह ऐसा केस नहीं है जिसमें अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा सके। महिला ने पहले इसकी शिकायत अपने ऑफिस के अधिकारियों से की थी। इसके बाद वह पुलिस के पास गई। जज ने आगे कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध गंभीर है।