
Vivad se Vishwas Scheme Income Tax Alert: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए यह अहम खबर है। सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को हल करने के लिए 'विवाद से विश्वास योजना' (Vivad se Vishwas Scheme) शुरू की थी। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए यह आखिरी हफ्ता है। यह स्कीम 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। इस योजना में देय कर राशि से जुड़े विवाद वाले कारोबारी भी शामिल हो सकते हैं। वहीं जिन प्रकरणों में अपील, अधिकरण, अदालतों में मामले लंबित है, वे भी जुड़ सकते हैं। आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, कारोबारियों और उद्यमियों के पास योजना में शामिल होने का अंतिम मौका बचा है। योजना में शामिल होने पर जो भी टैक्स तय होगा, उसे जमा करने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय मिलेगा। Vivad se Vishwas Scheme में शामिल होने वाले कारोबारियों को निर्धारित टैक्स जमा करने पर ब्याज, अर्थदंड और सजा से भी मुक्ति मिल जाएगी। देय राशि यदि पहले ही जमा कर चुके हैं तो उन्हें रिफंड भी मिलेगा।
Vivad se Vishwas Scheme अब तक, कौन शामिल हो सकता है और कौन नहीं
आयकर विभाग ने पहले मार्च 2020 तक के लिए Vivad se Vishwas Scheme की समय सीमा तय की थी। फिर कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण इसे आगे बढ़ा गया। अब योजना 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए प्रार्थनापत्र आयकर विभाग की वेबसाइट से साल के आखिरी तक अपलोड करना होगा।
टैक्स सलाहकार संतोष गुप्ता बताते हैं कि निर्धारित टैक्स जमा करने पर ब्याज, अर्थदंड, सजा से भी मुक्ति मिल जाएगी। अगर छापा पड़ा है और विवादित आयकर की मांग 5 करोड़ रुपए से कम है तो उस स्थिति में भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अगर कोर्ट ने सजा का फैसला सुनाया है तो इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। योजना में सभी शर्तों के पूरा होने और निर्धारित राशि जमा होने के बाद करदाता को योजना का लाभ दिए जाने का प्रमाणपत्र भी आयकर देगा।