Viklang Pension Yojana: हर माह मिलती है 500 रुपए पेंशन, विकलांग ऐसे उठाएं इस योजना का लाभ
Viklang Pension Yojana राज्य सरकार न्यूनतम 400 रुपए प्रति माह और अधिकतम 500 रुपये प्रतिमाह देती है।
By Sandeep Chourey
Edited By: Sandeep Chourey
Publish Date: Fri, 30 Jun 2023 01:37:35 PM (IST)
Updated Date: Fri, 30 Jun 2023 01:40:26 PM (IST)
Viklang Pension Yojana के लिए ऐसे ही लोग आवेदन कर सकते हैं, जो संबंधित राज्य का स्थायी निवासी हो। Viklang Pension Yojana। केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं में एक Viklang Pension Yojana भी है, जो 40 फीसदी से ज्यादा विकलांगों को दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत विकलांगों को हर माह अधिकतम 500 रुपए दिए जाते हैं। यह पेंशन केवल विकलांगों को ही नहीं बल्कि विधवा महिलाओं और बुजुर्गों को भी दी जाती है।
जानें क्या है Viklang Pension Yojana
Viklang Pension Yojana की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी और इस योजना में राज्य सरकारें भी सहायता राशि मिलाती है। केंद्र सरकार Viklang Pension Yojana के अंतर्गत हितग्राही को 200 रुपए प्रतिमाह देती है, वहीं राज्य सरकार न्यूनतम 400 रुपए प्रति माह और अधिकतम 500 रुपये प्रतिमाह देती है। हर राज्य में यह राशि अलग-अलग हो सकती है।
ऐसे लोग कर सकते हैं आवेदन
Viklang Pension Yojana के लिए ऐसे ही लोग आवेदन कर सकते हैं, जो संबंधित राज्य का स्थायी निवासी हो। इसके अलावा वह
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और शारीरिक तौर पर 40 फीसदी विकलांग होने पर ही Viklang Pension Yojana का लाभ ले सकते हैं। साथ ही आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न मिलता हो।
इन दस्तावेजों की जरूरत
Viklang Pension Yojana के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, विकलांगता का सर्टिफिकेट, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता की डिटेल, फोटो, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और बीपीएल कार्ड जैसे दस्तावेज होना बेहद जरूरी है।
इसलिए शुरू की गई योजना
केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकार ने विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत देश के विकलांगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू की है। इस योजना के तहत हितग्राहियों के बैंक खाते में सीधे ही सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। अलग-अलग राज्यों में Viklang Pension Yojana के तहत सहायता राशि प्रतिमाह, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक रूप से दी जाती है।