Varanasi Blast Case: सीरियल ब्लास्ट के मामले में आरोपी वलीउल्लाह को फांसी की सजा, साल 2006 का मामला
साल 2006 में वाराणसी में हुए सीरियल धमाकों के आरोपी को अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है।
By Shailendra Kumar
Edited By: Shailendra Kumar
Publish Date: Mon, 06 Jun 2022 05:02:19 PM (IST)
Updated Date: Mon, 06 Jun 2022 05:13:41 PM (IST)
Varanasi Bomb Blast Case: वाराणसी में men 2006 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में गाजियाबाद जिला एवं सत्र अदालत ने सजा सुनाते हुए आरोपी आतंकी वलीउल्लाह उर्फ टुंडा को मौत की सजा सुनाई। आपको बता दें कि वलीउल्लाह उर्फ टुंडा के खिलाफ 6 मुकदमे चल रहे थे, जिनमें से 4 में उसे दोषी करार दिया गया है। वलीउल्लाह इस समय डासना जेल में बंद है। वलीउल्लाह पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रचने व आतंकवाद फैलाने का आरोप है।
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 6, 2022
क्या था मामला?
7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसी शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक मिले थे। पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को लखनऊ के गोसाईंगंज इलाके से गिरफ्तार किया था। वाराणसी के वकीलों ने उसका केस लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने यह केस गाजियाबाद जिला जज के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। तभी से गाजियाबाद स्थित जिला जज की कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है।