Unlock 1 : देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को देश में बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसे लॉकडाउन ना कहते हुए अनलॉक कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अवधि में सभी चीजें बंद नहीं रहने वाली हैं। कई सेवाओं को सशर्त अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमण के कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन सख्ती से रहेगा। सरकार ने इसे Unlock 1.0 नाम दिया है यानी सरकार अब छूट देने जा रही है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिंदगी अब फिर से पटरी पर आ सकती है। छूट का दायरा बढ़ाना इसका मुख्य हिस्सा है। Unlock 1.0 के कई चरण होंगे। पहला चरण 8 जून से लगने जा रहा है। आइये जानते हैं देश में इस दौरान क्या खुला व क्या बंद रहेगा।
यह है सरकार की नई गाइडलाइन
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर बारी-बारी से कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन अभी यहां पूरी तरह से व सख्ती से पाबंदी रहेगी। हां, यह जरूर है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। सरकार की यह नई गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक के लिए है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार सभी तरह के धार्मिक और पूजास्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं और शॉपिंग मॉल 8 जून से खोले जा सकेंगे। इन स्थानों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक गाइडलाइन जारी करेगी। स्कूल-कॉलेज दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं।
जारी रहेगा रात का कर्फ्यू
देश में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कर्फ्यू मान्य नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू चलेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
अब जा सकेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य
सरकार ने एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब लोग किसी भी राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन वहां पर उन्हें पूरी तरह से शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, कहीं पर भी आने जाने से पहले किसी की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी।
ये होंगे नियम, यहां होगी पाबंदी व छूट
- रात के कर्फ्यू का समय संशोधित किया गया है। अब देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- दो गज की दूरी अब भी बनाए रखना होगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।
- शादियों में अधिकतम 50 मेहमान हो सकेंगे।
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
- सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा व पान थूकना दंडनीय अपराध होगा।
- देश में 30 जून तक रात्रिकालीन कर्फ्यू कायम रहेगा।
- स्कूल व कॉलेज खोलने को लेकर राज्य ही फैसला लेंगे।
- कंटेनमेंट जोन में सारी पाबंदिया लागू रहेंगी।
- 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे।
- हिमाचल प्रदेश में 1 जून से यात्री बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। इसकी अनुमति दे दी गई है।
- बफर जोन के भीतर संबंधित जिले के कलेक्टर यह निर्णय ले सकते हैं कि वहां क्या प्रतिबंध कायम रखे जाना हैं।
- राज्यों के आकलन के आधार पर, केंद्र शासित प्रदेश बाहर कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, स्थिति का आकलन करने के बाद इन सेवाओं को फिर से शुरू करने पर निर्णय लिया जाना शेष है।
- गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 8 जून से शॉपिंग मॉल्स खोले जा सकेंगे।
- 8 जून से सार्वजनिक, होटल, रेस्तरां और धार्मिक स्थानों को खोले जाने की अनुमति दी गई है।
मध्यप्रदेश में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, CM ने की घोषणा
मध्यप्रदेश में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसकी घोषणा कर दी है। प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, इसी के चलते प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7645 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना संक्रमण के 192 नए केस मिले हैं। मध्यप्रदेश में कोरोना की वजह से अभी तक 334 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 4269 लोग कोविड-19 से ठीक भी हो चुके हैं।
मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट क्षेत्रों में कोई रियायत नहीं
मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाने के पक्ष में है और कंटेनमेंट क्षेत्रों में कोई रियायत देने का इरादा नहीं रखती है। हालांकि ग्रीन जोन में कुछ और राहत देने पर विचार किया जा रहा है। अभी सरकार स्कूलों को भी 13 जून के बाद खोलने के पक्ष में है, लेकिन संक्रमण की स्थिति कुछ दिन और देखने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन का इंतज़ार
नए नियमों के आधार पर जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। छत्तीसगढ में भी बेहद तेजी के साथ कोराेना वायरस संक्रमण के मामले बढ़े हैं। यदि लॉकडाउन के पांचवे चरण को लागू किया जाता है तो ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों को सख्त पाबंदियों से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन यहां धारा 144 पूरी तौर पर लागू रहेगी, ताकि भीड की स्थिति कहीं भी निर्मित न हो। इसके साथ ही मास्क लगाना और फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन सहित सफाई का ध्यान रखना पूरी तरह जरूरी होगा।
पंजाब में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 30 जून तक पंजाब में लॉकडाउन में 4 सप्ताह के विस्तार की घोषणा की है। इसमें जिसमें कुछ और छूट दी गई है, जो केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन है।
National Directives for #COVID19 Management and Penalties for violation of #Lockdown measures#IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/Negq6V638e
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 30, 2020