एएनआई, नई दिल्ली। Pune Car Accident Case: पुणे पोर्श कांड मामले की जांच चल रही है। धीरे-धीरे लापरवरी की परतें सामन आ रही हैं। इस मामले में पुलिस ने लापरवाही की थी। अब दो पुलिस अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। यह वहीं दोनों पुलिसकर्मी हैं, जो घटना के बाद मौके पर पहुंचे थे, लेकिन कंट्रोल रूम में मामले की जानकारी नहीं दी थी।
येरवडा पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस निरीक्षक राहुल जगदाले और सहायक पुलिस निरीक्षक विश्वनाथ टोडकरी को निलंबित कर दिया गया है। 18 मई को हुई कार दुर्घटना के बारे में सीनियर्स और वायरलेस नियंत्रण कक्ष को सूचित नहीं किया था।
स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल समेत छह आरोपियों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में पुलिस का पक्ष रखने के लिए स्पेशल काउंसिल की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि नाबालिग ने 18 मई की रात शराब के नशे में पोर्श कार से बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में मध्यप्रदेश के रहने वाले अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी।
नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने दावा किया कि घटना के वक्त कार ड्राइवर चला रहा था। आरोपी के दोस्तों ने भी ड्राइवर का नाम लिया है। पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने कार चलाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने विशाल का फोन जब्त कर लिया है। वहीं, पुणे का आरटीओ आरोपी नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस जारी नहीं करेगा।
घटना के दौरान नाबालिग शराब के नशे में 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। उसने रात करीब 2 बजे कल्याणीनगर में बाइक सवार आईटी इंजीनियर्स को टक्कर मार दी। कार का एयरबैग खुलने के कारण कार रोकनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। हादसे में मध्यप्रदेश निवासी अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की जान चली गई। दोनों पार्टी से लौट रहे थे। अनीश उमरिया जिले के बीरसिंहपुर और मृतक युवती जबरलपुर की रहने वाली थी।