Jan Dhan Account, Jan Dhan Yojana: कोरोना संकट में सरकारी योजनाओं का पैसा खातों में आता है इसलिए ये खाते बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। जन धन योजना का महत्व अधिकांश लोगों को लॉकडाउन में समझ में आया जब जन धन खाताधारकों को सरकार की ओर से 500 रुपए हर महीने मिलने लगे। इस योजना के तहत बैंक खाते तो 5 साल से खोले जाते रहे हैं लेकिन आज भी कई लोगों को जन धन खातों एवं इससे मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। आज भी लोग इसे अन्य बैंकों की तरह सामान्य बचत खाता मान लेते हैं। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि जन धन खाते अन्य बैंक खातों से किस तरह अलग हैं और इनसे क्या फायदे होते हैं। इनके खाते कैसे खोले जाएं, क्या दस्तावेज जरूरी होते हैं। क्या पात्रता है और किन नियम व शर्तों का पालन करना होगा। यहां विस्तार से जानिये सब कुछ।
क्या है जन धन योजना
वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) एक राष्ट्रीय वित्तीय मिशन है। यह मुख्य तौर पर वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, लोन, बीमा, पेंशन आदि के भुगतान सुनिश्चित करता है। इस योजना के तहत खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। PMJDY पीएमजेडीवाई के बैंक खातों को जीरो बैलेंस के साथ खोला जाता है। हालांकि खाताधारक अगर पासबुक की जांच करना चाहता है तो ऐसे में उसे मिनिमम बैलेंस का नियम पूरा करना होगा।
ऐसे खुलवाएं जन धन खाता
जन धन योजना में बैंक खाता खुलवाने के लिए आपको किसी भी तरह के अतिरिक्त कागजों को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। जिन बुनियादी दस्तावेजों से अन्य बैंकों के खाते खुलते हैं, जन धन के खाते भी उनसे ही खुल जाएंगे। कोरोना संकट में सरकारी योजनाओं का पैसा खातों में आता है इसलिए ये खाते बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। Jan Dhan Bank Accout जनधन योजना के बैंक खाते SBI, ICICI, PNB, HDFC, Axis, Bank of India, Central Bank Of India, Bank of baroda, ICICI Bank, IDBI Bank, HDFC Bank, Yes Bank जैसी मुख्य बैकों सहित अन्य बैंकों में भी खुलवाए जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना में खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आपके पास अगर आधार कार्ड/आधार नंबर उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है।
- एड्रेस प्रूफ देना होगा। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का सेल्फ अटेस्टेशन ही पर्याप्त है।
- यदि आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो आपको कुछ सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों में से किसी एक की ज़रूरत होगी। इनमें मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड आदि शामिल हैं। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी दर्ज है तो ये “आईडी एवं एड्रेस प्रूफ” दोनों का काम कर सकता है।
- अगर आपके पास उक्त कागजों में से कोई वैधानिक सरकारी कागज नहीं है लेकिन इसे बैंक द्वारा लेस रिस्क यानी ‘कम जोखिम’ की श्रेणी में शामिल किया जाता है तो आप निम्नलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकते हैं।
(केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या कमर्शियल बैंकों और पब्लिक फाइनेंस आर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र। इसके अलावा वेरीफाइड फोटोग्राफ के साथ किसी गजेटेड ऑफिसर (राजपत्रित अधिकारी) द्वारा जारी किया गया पत्र भी मान्य है।
5 हजार रुपए के ओवरड्राफ्ट सहित 2 लाख के बीमे की भी सुविधा
इस योजना में खाताधार को खाता खुलवाने के साथ ही 30 हजार रुपए के बीमे की सुविधा दी जाती है। इतना ही नहीं, खाते के साथ ही 2 लाख रुपए तक का दुघर्टना, मृत्यु बीमा कवर एवं 5 हजार रुपए के ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा मिलती है।
जीरो बैलेंस होने पर पर भी निकाल सकते हैं 5 हजार रुपए
यदि आपके खाते में जीरो बैलेंस है यानी एक भी पैसा नहीं है तो भी आप ओवर ड्राफ्ट सुविधा के तहत 5 हज़ार रुपए तक का विड्रावल कर सकते हैं। लेकिन इस सुविधा के लिए आपको बैंक की एक शर्त का पालन करना होगा। वह यह है कि आपका जन धन खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिये।
सेविंग अकाउंट की इतनी सुविधाएं मिलती हैं
जन धन अकांउट में किसी अन्य सामान्य बचत खातों की सारी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे-मिनिमम बैंलेंस की अनिवार्यता नहीं, एटीएम कार्ड, एक माह में 4 बार विड्रावल की सुविधा आदि।
खाते में 6 माह तक पैसे रखना जरूरी
इस योजना में आप ओवर ड्राफ्ट सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि यह सुविधा तभी मिल पाएगी जब आपका खाता कम से कम 6 माह पुराना हो। इस दौरान आपके खाते में कुछ धन राशि रही हो और आपने समय-समय पर ट्रांजेक्शन किया हो।
खाता बंद हो गया हो तो ऐसे करें एक्टिवेट
यदि आपका खाता बंद या डी-एक्टिवेट हो गया है तो इसका अर्थ है खाता आधार से लिंक नहीं है। बंद होने जाने की स्थिति में आपको अपना खाता आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। इसकी जानकारी आपको सबंधित बैंक की ब्रांच से प्राप्त होगी। आप अपने नजदीकी बैंक की शाखा में जाएं और आधार सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करें। इसके बाद आपके आवेदन को प्रोसेस में लिया जाएगा और बंद खाता दोबारा चालू हो जाएगा। हो सकता है आपको इसमें कुछ बैलेंस रखना पड़े लेकिन पूरी प्रक्रिया के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
यहां क्लिक करें :
खाता खोलने का फॉर्म ( ENGLISH )
राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर: 1800 11 0001
1800 180 1111
इस योजना से मिलते हैं इतने लाभ
- जमा राशि पर ब्याज मिलता है।
- खाताधारक को एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है।
- नियमानुसार कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने या मेंटेन करने की जरूरत नहीं है।
- प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए का जीवन बीमा लाभार्थी की मृत्यु पर उसके परिजनों या नॉमिनी को दिया जाता है।
- इस योजना के ट्रांजेक्शन देश भर में आसानी से किए जा सकते हैं।
- जिन लोगों ने Jan Dhan खाते खोल रखे हैं और RuPay debit card का उपयोग करते हैं, उन्हें 30,000 रुपए का बीमा दिया गया है।
- सरकार हर जनधन खाताधारक को 2 लाख रुपए का बीमा देती है। 30,000 रुपए का बीमा उसके अतिरिक्त है।
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी इन खातों में लाभ सीधे तौर पर दिया जाता है। जैसे लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से खाताधारकों को खातों में 500 रुपए प्रति माह प्राप्त हो रहे हैं।
- यदि 6 महीने तक जन धन खातों का संचालन ठीक प्रकार से होता है तो खाताधारक को बाद में ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है।
- इस योजना में पेंशन, इंश्योरेंस आदि का भी एक्सेस रहता है।
- - योजना में प्रति परिवार और मुख्य रूप से परिवार की महिला के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।
एक्सीडेंट बीमा कवर के ये हैं नियम
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा। इसका नियम यह है कि आवेदक यदि रूपे कार्ड धारक है तो उसे किसी भी बैंक शाखा, एटीएम,पीओएस, ई -कॉम आदि पर कम से कम एक फाइनेंशियल या नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पूरा करना जरूरी है। यह ट्रांजेक्शन या तो उसने खुद के बैंक से किया हो किसी दूसरे बैंक के माध्यम से किया हो। यह ट्रांजेक्शन उसे दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पहले 90 दिन के अंदर किया होना जरूरी है। इस ट्रांजेक्शन को पूरा करने वाले आवेदक दुघर्टना बीमा के पात्र होंगे।