ट्रेन के अंदर या प्लेटफॉर्म पर स्मोकिंग करने पर नहीं होगी जेल, जानिए रेलवे का नया प्रस्ताव
रेलवे ने ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने को भी अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव भेजा है।
By Arvind Dubey
Edited By: Arvind Dubey
Publish Date: Mon, 07 Sep 2020 04:18:00 PM (IST)
Updated Date: Wed, 09 Sep 2020 07:33:51 AM (IST)
ट्रेन या रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्मोकिंग पर प्रतिबंध है, लेकिन रेलवे इससे जुड़े नियम में कुछ बदलाव करने जा रहा है। केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव में रेलवे ने कहा है कि ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर स्मोकिंग करते पकड़े जाने पर सिर्फ जुर्माना वसूला जाए और कानून से जेल भेजने की धारा हटा दी जाए। यानी स्मोकिंग करते पकड़े जाने पर अब जेल नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह रेलवे ने ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने को भी अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव भेजा है। अधिकारियों के मुताबिक, ये दशकों पुराने कानून हैं, जिन्हें अब बदले जाने की जरूरत है।
बता दें, रेलवे की प्रॉपर्टी पर इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 के तहत नियम बने हैं। अब इंडियन रेलवेज एक्ट के सेक्शन 144 (2) में बदलाव की बात कही गई है। इस कानून की धारा 167 के तहत ट्रेन, रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करने वालों को जेल की सजा दी जाती है।
केंद्र सरकार की पहल पर बदले जा रहे नियम
जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार ने पुराने ऐसे नियमों को बदलने की कवायद शुरू की है, जो आज कम प्रासंगिक हैं या उनमें बदलाव की जरूरत है। इसके लिए रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से कानून की लिस्ट मंगवाई गई है। रेलवे स्मोकिंग और भीख मांगने संबंधी नियमों में बदलाव चाहता है।
मालूम हो, मोदी सरकार ने पुराने नियमों को बदलने के लिए पहले भी अभियान चलाया था। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था, हमारी सरकार ने 1500 पुराने कानून खत्म कर दिए हैं।