EPFO: देश के लाखों नौकरीपेशा कर्मचारियों और पीएफ खाताधारकों के लिए यह एक जरूरी सूचना है। यदि आप पीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज का इंतज़ार कर रहे हैं तो खुश हो जाइये। आपका इंतज़ार खत्म हुआ। सरकार ने ब्याज की राशि जमा कर दी है। अब बारी-बारी से यह राशि खातों में जमा कराई जाएगी। ऐसे में आपको केवल अपना खाता चेक करते रहना है। सरकार ने स्वयं यह जानकारी लोकसभा में दी है। इसके अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़ी करीब 98 प्रतिशत अंशदाता कंपनियों के सदस्यों के खाते में वित्त वर्ष 2021-22 का ब्याज छह मार्च तक जमा कर दिया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
लंबे समय से उठ रही थी मांग
कई संसद सदस्य और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि लंबे समय से ब्याज जमा नहीं होने का मुद्दा उठा रहे थे। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.1 प्रतिशत तय की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईपीएफ खातों में ब्याज जमा करना एक सतत प्रक्रिया है और नया साफ्टवेयर लागू होने के बाद निर्धारित तरीके से जमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीडीएस से जुड़े नए नियमों के कारण ब्याज जमा करने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी रही है।
ईपीएफ ब्याज राशि ऐसे चेक करें
सदस्यों से संबंधित अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार, ईपीएफओ वर्तमान में 24.77 करोड़ खातों का रखरखाव करता है। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि ब्याज आपकी पासबुक में जमा हुआ है या नहीं, तो आप अपने भविष्य निधि खाते में जाकर शेष राशि की जांच कर सकते हैं। यह ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर पासबुक के जरिए किया जा सकता है। पासबुक में आपके भविष्य निधि (पीएफ) बैलेंस की जानकारी होगी।
क्या हैं पीएफ के नियम
कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के ईपीएफ खाते में योगदान करते हैं। नियम और शर्तों के अधीन, कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर या उससे पहले EPF राशि निकाल सकता है। ईपीएफओ ने मार्च 2022 में 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज पिछले वर्ष के 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।
क्या है बचत योजना
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक भारतीय सेवानिवृत्ति बचत योजना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, ईपीएफ का प्रबंधन करता है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के ईपीएफ खाते में योगदान करते हैं। नियम और शर्तों के अधीन, कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर या उससे पहले EPF राशि निकाल सकता है।
ईपीएफ पात्रता के मानदंड
- कर्मचारी उस दिन से ईपीएफ लाभ के लिए पात्र होते हैं जिस दिन से वे किसी संगठन के लिए काम करना शुरू करते हैं।
- कम से कम 20 कर्मचारियों वाली कंपनी अपने कर्मचारियों को ईपीएफ लाभ दे सकती है।
अपना प्रोविडेंट फंड बैलेंस कैसे चेक करें
-epfindia.gov.in पर जाएं और डैशबोर्ड में सबसे ऊपर 'सर्विसेज' पर क्लिक करें (पहले बाएं से)।
-यहां 'कर्मचारियों के लिए' पर क्लिक करें, खुलने वाले पेज पर 'सर्विसेज' के तहत 'मेंबर पासबुक' चुनें।
-यहां अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर साइन इन करें। 'लॉगिन' पर क्लिक करें।
-अब, आपको मुख्य ईपीएफ खाता पृष्ठ पर ले जाया जाएगा, जहां आपको सभी विवरण दिखाई देंगे।
-अगर आप पासबुक प्रिंट करना चाहते हैं तो 'डाउनलोड पासबुक' पर क्लिक करें। डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ फाइल का प्रिंट ले लें।