EPS: देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह एक जरूरी खबर है। एक सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के सदस्य अब ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। श्रम मंत्रालय ने बताया कि ऐसे सदस्यों के लिए आवेदन की समयसीमा चार मार्च को समाप्त हो गई है। हालांकि, ईपीएस के अन्य सदस्य ज्यादा पेंशन पाने के लिए तीन मई तक आवेदन कर सकेंगे।
अभी तक मिले इतने आवेदन
मंत्रालय ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्ग में चार मार्च तक 91,258 आनलाइन आवेदन मिले हैं। ईपीएफओ ज्यादा पेंशन देने वाली संयुक्त विकल्प की प्रक्रिया को प्रचारित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है।
ऑनलाइन आवेदन को प्राथमिकता
मंत्रालय के अनुसार, अन्य ईपीएफ सदस्य ज्यादा पेंशन पाने के लिए 27 फरवरी से आनलाइन आवेदन को प्राथमिकता दे रहे हैं और अब तक 8,897 सदस्य अपने नियोक्ता के पास आवेदन कर चुके हैं। ज्यादा पेंशन के लिए ईपीएफओ के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
ईपीएफ/ईपीएस के लिए ऑनलाइन ई-नामांकन ऐसे करें
ईपीएफ/ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से जमा करने के लिए, कुछ सरल Steps का पालन करना होगा। वे इस प्रकार हैं:
Step 1: किसी को ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा। फिर किसी को 'सेवा' विकल्प चुनना होगा। फिर से, किसी को 'कर्मचारियों के लिए' विकल्प चुनना होगा। अब, किसी को 'सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा (ओसीएस/ओटीपी)' पर क्लिक करना होगा।
Step 2: फिर यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें
Step 3: अब, 'मैनेज टैब' के तहत 'ई-नामांकन' का चयन करना होगा
Step 4: अगला 'विवरण प्रदान करें' टैब स्क्रीन पर दिखाई देगा और किसी को 'सहेजें' पर क्लिक करना होगा
Step 5: परिवार की घोषणा को अपडेट करने के लिए 'हां' पर क्लिक करना होगा
Step 6: इसके बाद 'Add Family Details' पर क्लिक करना होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक से अधिक नामांकित व्यक्ति जोड़े जा सकते हैं
Step 7: अब, शेयर की कुल राशि घोषित करने के लिए 'नामांकन विवरण' पर क्लिक करना होगा। फिर 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' पर क्लिक करना होगा।