CM केजरीवाल की याचिका खारिज, VC के जरिए डॉक्टर से परामर्श के लिए मांगे थे रोज 15 मिनट
तिहाड़ जेल में शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद अरविंद केजरीवाल को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
By Anurag Mishra
Edited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 22 Apr 2024 05:24:38 PM (IST)
Updated Date: Mon, 22 Apr 2024 05:24:38 PM (IST)
अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका। एएनआई, नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद अरविंद केजरीवाल को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श लेने की मांग की थी।
— ANI (@ANI) April 22, 2024
कोर्ट ने दिए ये दिशा निर्देश
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अपेक्षित चिकित्सा उपचार अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। किसी विशेष परामर्श की आवश्यकता के मामले में जेल अधिकारी एम्स निदेशक द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड को नियुक्त करेंगे, जिसमें एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक मधुमेह विशेषज्ञ शामिल होंगे।
मेडिकल बोर्ड को यह तय करना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाना चाहिए या नहीं। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड एक निर्धारित आहार और एक व्यायाम योजना पर भी निर्णय लेगा, जिसका पालन किया जाना चाहिए। मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित आहार योजना से कोई खिलवाड़ नहीं होगा।