अतीक अहमद पर कसा सीबीआई का शिकंजा, दर्ज हुई एफआईआर
अतीक अहमद के खिलाफ जेल में रहते हुए व्यापारी के अपहरण, मारपीट और जबरन वसूली का मामला है।
By Yogendra Sharma
Edited By: Yogendra Sharma
Publish Date: Thu, 13 Jun 2019 08:37:51 PM (IST)
Updated Date: Thu, 13 Jun 2019 08:57:51 PM (IST)
नई दिल्ली। जेल में रहते हुए रियल एस्टेट कारोबारी के साथ मारपीट, अपहरण और उसकी कंपनियों पर जबरन कब्जा करने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता व पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेल के भीतर से आपराधिक गतिविधियां चलाने की वजह से अतीक को इसी महीने अहमदाबाद जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में लखनऊ के कृष्णानगर थाने में उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को ही सीबीआई की एफआईआर में तब्दील कर दिया गया है। कृष्णानगर थाने में 28 दिसंबर को दर्ज एफआईआर में लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने अतीक अहमद के दो गुर्गों पर उसकी ही गाड़ी में अपहरण कर देवरिया जेल ले जाने और जेल के भीतर उसके साथ मारपीट करने व उसकी कंपनियां जबरन ट्रांसफर कराने की बात कही थी।
यही नहीं, अतीक अहमद ने मोहित जायसवाल की गाड़ी भी छीन ली थी। जेल के अंदर मारपीट, अपहरण और जबरन वसूली की जानकारी सामने आने से फैली सनसनी के बाद अतीक अहमद को देवरिया जेल से ट्रांसफर कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अतीक अहमद को गुजरात की जेल में भेजने का आदेश दिया और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हर तीन महीने पर जांच की प्रगति रिपोर्ट शीर्ष कोर्ट को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट में शामिल अतीक अहमद के गुर्गों से पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट से सीबीआई अतीक अहमद को रिमांड पर लेने की मांग करेगी, ताकि उससे पूछताछ की जा सके।