एजेंसी, नई दिल्ली (Arvind Kejriwal News)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 दिन की अंतरिम जमानत अवधि 1 जून को खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई में उनको राहत नहीं मिली है।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वह 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि आज की सुनवाई में भी हाजिर होंगे। हमें गुमराह किया गया।
इस पर अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा, केजरीवाल के कहने का मतलब था कि अगर यह अदालत हमें कोई राहत देने से इनकार करती है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा।
ईडी के वकीलों ने कहा कि हमें अंतरिम जमानत दाखिल करने पर भी आपत्ति है। यह कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की सेहत और मेडिकल टेस्ट का मुद्दा भी उठा। ईडी के वकील ने कहा कि मेडिकल टेस्ट कराने के बजाय अरविंद केजरीवाल देशभर में घूम रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मेडिकल जांच में एक घंटे से अधिक का समय लगेगा।
अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ एन हरिहरन ने कहा, अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी। इसीलिए केजरीवाल 20 दिन से बाहर हैं। अगर ऐसा नहीं करते, तो आप कहते कि चुनाव प्रचार नहीं किया और बीमार पड़ गए।'
ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अलग-अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया है और सरेंडर के समय वह मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। वह टेस्ट में देरी करके अदालत को धोखा देना चाहते हैं।
ईडी ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का वजन 1 किलो बढ़ गया है और झूठा दावा करता है कि उसका वजन 7 किलो कम हो गया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पिछली सुनवाई में ईडी ने यह कहते हुए केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था कि दिल्ली सीएम बीमारी और इलाज के नाम पर जमानत मांग रहे हैं। यदि बीमार हैं तो चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं।
इससे पहले केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि 1 जून को अंतरिम जमानत पूरी हो रही है और 2 जून को 3 बजे से सरेंडर करने के लिए अपने निवास से निकलेंगे।