Sheopur Court News: श्योपुर कोर्ट का बडा फैसला: गैंगरेप के तीन आरोपितों को आजीवन कारवास
Sheopur Court News: श्योपुर कोर्ट का बडा फैसला: गैंगरेप के तीन आरोपितों को आजीवन कारवास!
By Nai Dunia News Network
Edited By: Nai Dunia News Network
Publish Date: Fri, 17 Mar 2023 08:47:42 PM (IST)
Updated Date: Sat, 18 Mar 2023 10:45:37 AM (IST)
श्योपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। श्योपुर के डीजे कोर्ट ने कालीतलाई के जंगल में एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के बहुचर्चित मामले में तीनों आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि बच्ची से गैंगरेप की यह वारदात ठीक एक साल पूर्व 17 मार्च 2022 को हुई थी। जबकि फैसला एक साल बाद 17 मार्च 2023 को ही आया। ये फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्योपुर प्रदीप मित्तल ने सुनाया है और मामले में पैरवी ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील बीके शर्मा ने की है। उन्हें शासन ने इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था। यह मामला देहात थाने का है: बताया गया है कि 17 मार्च 2022 को नाबालिग बच्ची अपने परिचित के युवक के साथ जब कालीतलाई के जंगल से गुजर रही थी, तभी वहां पहुंचे बालापुरा निवासी मोहसिन, रियाज, शहबाज ने नाबालिग बच्ची को डरा धमकाकर उसके साथ गैंगरेप कर दिया। इस मामले में तत्काल हरकत में आई देहात थाना पुलिस ने तीनो आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप सहित विभिन्न धाराओ में मामला दर्ज कर उन्हें अरेस्ट कर जेल भेज दिया है और कलेक्टर शिवम वर्मा और एसपी आलोक कुमार सिंह ने गैगरेप के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए उनके सरकारी जगह पर कब्जा कर बना रखे मकान ढहा दिए। वहीं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर की जा रही खेती भी उजाड़ दी। 12 दिन में पुलिस ने पेश कर दिया चालान यहां बता दें कि पुलिस की ओर से इस मामले की विवेचना तत्समय के श्योपुर एसडीओपी रामतिलक मालवीय ने की थी। उन्होंने इस मामले की विवेचना शीघ्रता से करते हुए 12 दिन में चालान कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस ने विवेचना के दौरान इस तरह के सबूत भी जुटाकर कोर्ट में प्रस्तुत किए,जिसके चलते आरोपियों को आजीवन करावास की सजा हो गई। ग्वालियर से श्योपुर आकर की पैरवी: हाईकोर्ट के अभिभाषक बीके शर्मा ने इस मामले में विशेष लोक अभियोजक बनकर शासन की ओर से पैरवी की। दरअसल अभिभाषक बीके शर्मा ने इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अपने खर्च पर करने का अनुरोध शासन से किया था। इसके बाद शासन ने उन्हें इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक बीके शर्मा ग्वालियर से श्योपुर न्यायालय में आकर मामले में पैरवी की। आरोपितों के घर और फसल पर चला था बुलडोजर: श्योपुर में एक साल पहले 17 मार्च को गैंगरेप करने वाले 3 आरोपितों के मकानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहाए थे। प्रशासन ने उनके खेतों में खड़ी फसलें भी नष्ट कर दी थी। पुलिस, राजस्व विभाग और नगरपालिका का अमला भी मौजूद रहा। पालिटेक्निक कॉलेज के पास स्थित आरोपी की 2 बीघा जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल को तहस-नहस किया गया था। फोटो नंबर-02 कैप्शन- श्योपुर न्यायालय।