Sagar News: सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)। निर्वाचक नामावली के कार्यो व आधार कार्ड के संकलन में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ सागर एवं नरयावली के 36 बीएलओ पर निलंबन की कार्रवाई करने की तैयारी की है। फिलहाल यह कार्रवाई दो विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ की समीक्षा के दौरान हुई है और संभावना जताई जा रही है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को कार्य करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा कार्य में लापरवाही एवं अरूचि लेने पर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि नरयावली विधानसभा क्षेत्र के बीस बूथ लेवल अधिकारी एवं सागर विधानसभा क्षेत्र के 18 बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है।
नरयावली विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों में बीएलओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरिता यादव, मुन्नाीबाई ठाकुर, लीलाबाई ठाकुर, क्रांति सेन, निक्की केशरवानी, आशा धानक, हीरा यादव, हेमलता, रोहित, रूपवती तिवारी, सचिव मनीष सोनी, सहायक सचिव शालिग्राम अहिरवार, रोजगार सचिव मुकेश कुर्मी, सहायक शिक्षक वर्षा दुबे, सहायक शिक्षक महेंद्र सिंह अहिरवार, विमला पांडे, प्राथमिक शिक्षक सचिन नामदेव, निर्मला अहिरवार सहित अन्य शामिल हैं।
सागर विधानसभा क्षेत्र के 18 बूथ लेवल अधिकारियों में प्रमोद हजारी कर संग्राहक, शकुन जैन सहा. शिक्षक, मधु कोरी आंगनवाड़ी, कार्यालय, वर्षा अहिरवार, नवीता मिश्रा, मीना लडिया, मीना ठाकुर, श्रीराम चौरसिया कर सग्रहक, नाहिद जमाल आंगनवाडी कार्यकर्ता, सविता तिवारी, गोपाल तोमर कर संग्रहक, भूपेन्द्र पाठक कम्प्यूटर आपरेटर, गोविंद रैकवार सफाई दरोगा, माया चौबे आंगनवाडी कार्यकर्ता, ममता यादव आंगनवाडी कार्यकर्ता, कमलेश दुबे कर संग्राहक, केशव रजक सहा. ग्रेड-3 नगर निगम, पुरषोत्तम मिश्रा शामिल हैं।
जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में निवासरत कोई भी व्यक्ति, जिनकी आयु 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या पूर्ण हो रहे हैं, अपना नाम जोड़ने के लिए अपने मतदान केन्द्र पर जाकर बीएलओ को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है। वह प्रारूप 6 में आवेदन कर सकता है।इसके अलावा यदि परिवार के किसी मृत एवं बाहर चले गए व्यक्ति का नाम निरसित करना है तो प्रारूप-7 में व उसी मतदान केन्द्र क्षेत्र में निवास स्थान का परिवर्तन करना है या संशोधन करना तो प्रारूप-8 में आवेदन कर सकता है। यह आवेदन बीएलओ से निश्शुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप एवं वोटर पोर्टल एवं एनवीएसपी पोर्टल से अपना नाम स्वयं दर्ज करा सकते है। यह सभी आवेदन स्वयं आनलाइन भी भरे जा सकते हैं।