Ratlam Crime: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक रहना होगा जेल में, कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सुनाई सजा
अभियोजन के अनुसार 12 दिसंबर 2020 को किशोरी मामा जी के घर शादी में जाने का बोलकर निकली थी। इसके बाद वह न तो मामा के घर पहुंची और न ही अपने घर लौटी। खोजबीन के बाद भी पता नहीं चलने पर पिता ने छह जनवरी 2021 को दीनदयाल नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री को कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है।
By Paras Pandey
Edited By: Paras Pandey
Publish Date: Thu, 08 Feb 2024 09:03:05 PM (IST)
Updated Date: Thu, 08 Feb 2024 09:03:05 PM (IST)
कोटा ले जाकर किया था दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा रतलाम, (नईदुनिया प्रतिनिधि)। पंद्रह वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने अभियुक्त 22 वर्षीय बंटी झोड़िया पुत्र मांगीलाल झोड़िया निवासी ईश्वर नगर को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। उसे धारा 376 डीए में आजीवन कारावास (शेष स्वाभाविक जीवन तक के लिए) की सजा सुनाई गई। उसे अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। उक्त धारा में उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। फैसला विशेष न्यायाधीश योगेंद्र कुमार त्यागी ने सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 12 दिसंबर 2020 को किशोरी मामा जी के घर शादी में जाने का बोलकर निकली थी। इसके बाद वह न तो मामा के घर पहुंची और न ही अपने घर लौटी। खोजबीन के बाद भी पता नहीं चलने पर पिता ने छह जनवरी 2021 को दीनदयाल नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री को कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने गुमशुगदी दर्ज कर जांच के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 363 में अपहरण का प्रकरण दर्ज कर जांच की।
जांच में पता चला था कि किशोरी आरोपित बंटी के साथ कोटा (राजस्थान) में है। पुलिस व किशोरी के माता-पिता कोटा पहुंचे थे तथा तलाश कर उसे रतलाम लाए थे। कथन लेने पर किशोरी ने पुलिस को बताया कि 12 दिसंबर 2020 को माता-पिता मामा के घर गए थे। तब मोहल्ले में ही रहने वाली आरोपित लता दीदी घर आई थी।
उसने कहा था कि वह रसोई करने जा रही है तू भी चल। इसके बाद लता दीदी उसे आटो में बैठाकर एक अस्पताल के पास ले गई थी, जहां आरोपित बंटी व राहुल चारेल मिले थे। इसके बाद तीनों उसे बस में बैठाकर उसे इंदौर ले गए थे। इंदौर से उसे ट्रेन से कोटा ले गए थे।
कोटा के मेडिकल कालेज के पास बनी झोपड़ी में बंटी ने उसे पत्नी बनाकर रखा था तथा रोज बगैर इच्छा से दुष्कर्म करता था।लता व राहुल उससे मारपीट भी करते थे। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार ने की।
लता दीदी फरार, राहुल के खिलाफ पूरक चालान
विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार ने बताया कि पुलिस ने प्रकरण में पाक्सो एक्ट की धारा 5 (एल/6), भादंवि की धारा 366, 376 डीए, 376 (3), 323, 376 (2) (एन) का इजाफा किया था तथा बंटी, सहयोगी राहुल व लता को आरोपित बनाकर मुख्य आरोपित बंटी को गिरफ्तार कर लिया था।
किशोरी गर्भवती हो गई थी। उसके शिशु का बंटी से डीएनए कराया गया था। डीएनए रिपोर्ट पाजीटिव आई थी। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व डीएनए रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुए बंटी को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने बंटी को पाक्सो एक्ट की धारा 5 (एल)/6) में 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना, भादंवि की धारा 366 में पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 363 में तीन वर्ष से सश्रम कारावास की सजा व एक हजार रुपया का जुर्माना से भी दंडित किया। सभी सजा साथ चलेगी। अभियुक्त राहुल को बाद में गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पूरक चालान पेश किया गया है। लता दीदी फरार चल रही है।