आनंदनगर क्षेत्र के टी-बार में हिंदू समाज के दो युवकों के साथ जन्मदिन की पार्टी मना रही किशोरी को देखकर मुस्लिम समुदाय के युवक बिफर गए थे। किशोरी के साथ मारपीट करने के बाद वे दोनों युवकों का अपहरण कर खानशाहवली कालोनी में दरगाह के पास ले आए थे।
यहां उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों की जान बचाई थी। इस मामले में मुस्लिम समुदाय की किशोरी और हिंदू समाज के युवकों की शिकायत पर मुस्लिम समाज के 16 से अधिक युवकों पर केस दर्ज हुआ था। इस कार्रवाई से नाराज होकर रविवार को देर रात मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोघट थाने का घेराव किया था। किशोरी को कहारवाड़ी वार्ड का पार्षद अशफाक सिगड़ लेकर पहुंचा था।
यहां फिर से केस दर्ज कराने को लेकर भीड़ ने नारेबाजी करते हुए पथराव कर दिया। गांधीनगर क्षेत्र में भी पथराव की घटना सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक भीड़ को खदेड़ा था। भीड़ ने पुलिसकर्मियाें पर पत्थर फेंके थे। इसके बाद से शहर में पुलिसकर्मियों को संवेदशनील क्षेत्र और मुख्य चौराहों पर तैनात कर दिया है।
सोमवार को मोघट थाने में भी अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद रहा। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। रात से पुलिसकर्मी एलाउंस कर धारा 144 लगाने की जानकारी आम नागरिकों को देते नजर आए। पथराव करने के मामले में अशफाक पुत्र आरिफ सिगड़ निवासी कहारवाड़ी और मोहम्मद उबेद पुत्र मोहम्मद एजाज निवासी छीपा कालोनी सहित 15 अन्य लोगों पर 353, 332, 147, 148 और 149 में प्रकरण दर्ज किया। अशफाक और उमेद को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो फुटेज देखकर पुलिस शेष आरोपितों की तलाश कर रही है। हिंदू युवकों के अपहरण के मामले में मोहम्मद इरफान अौर अजहर अली को गिरफ्तार किया है।
हत्या और बलवे का आरोपित है पार्षद अशफाक
पुलिसकर्मियों पर पथराव करने वाले आरोपित अशफाक का अपराधिक रिकार्ड है। उस पर वर्ष 2020 में हत्या की धारा 302 और हत्या के प्रयास की धारा 307 सहित एससी-एसटी ऐक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ था। इसी तरह से वर्ष 2021 में धारा 294, 323, 324, 147, 148, 452, 307 और 506 में केस दर्ज हुआ था। वर्ष 2020 में धारा 188, 506 और वर्ष 2022 में धारा 188 में केस दर्ज है। अधिकांश मामले कोतवाली थाने के हैं।
रास्ता रोककर मारपीट करने पर केस दर्ज
पथराव घटना के कुछ देर बाद गांधी नगर के गेट के पास खड़े अज्ञात लोगों ने वकार पुत्र इस्तेखार एहमद निवासी दूध तलाई के साथ मारपीट की। वकार का कहना है कि बिना कारण के उसे व उसके साथी अब्दुला कुरैशी और सीमानाज के साथ मारपीट की। प्लास्टिक के पाइप से तीनों को पीटा। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी दी।
कानून हाथ में लेने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। निश्चित तौर पर जो विघ्नसंतोषी लोग होते हैं वे इस तरह की अफवाहों को जन्म देते हैं और उसके बाद शहर का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। आपके साथ है। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सामान्य जन किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे। यह जितनी भी सोशल मीडिया पर कई बार अफवाह चलती है उससे भ्रमित न हो। शहर का माहौल शांतिपूर्ण है।
बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस रैली पर प्रतिबंध
जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगामी दिवस में आने वाले धार्मिक पर्व एवं शहर की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए लोक प्रशांति एवं सुरक्षा बनाए रखना प्रथम आवश्यकता है। अपर जिला दंडाधिकारी काशीराम बड़ोले ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं कि पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित न हों। कोई भी व्यक्ति जुलूस या रैली या सभा का आयोजन नहीं करेंगे न ही उनमें सम्मिलित होगें।
कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र धारदार हथियार, अन्य प्रकार का घातक हथियार, विस्फोटक आयुध अथवा अन्य प्रकार की ऐसी कोई सामग्री, जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, का न तो प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बगैर सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के नहीं करेगा। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बगैर जुलूस नहीं निकालेगा। कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं करेगा, किसी भी धर्म, वर्ग या व्यक्ति के खिलाफ नारे नहीं लगाएगा तथा ऐसी किसी आपत्तिजनक विषयवस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा। इससे किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचे।
उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा डीजल एवं पेट्रोल परिवहन नहीं किया जाएगा, न ही जलती हुई मशाल का प्रदर्शन करेगा। यह आदेश में शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों, पुलिस अधिकारी अन्य लोक सेवक ड्यूटी पर लागू नहीं होगा। साथ ही परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले धार्मिक त्यौहार एवं धार्मिक गतिविधियों के लिये यह आदेश शिथिल रहेगा।