Love Jihad in Jhabua: नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। खरगोन जिले के मंडलेश्वर की एक महिला के साथ शहर के कैलाश मार्ग निवासी एक मुस्लिम युवक ने झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शादी के लिए उसे झाबुआ ले आया। बाद में शादी से मना कर दिया। जब महिला ने दबाव बनाया तो मुस्लिम युवक ने मतांतरण करने के बाद शादी करने का कहा। महिला ने शहर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मदद से झाबुआ थाने पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। झाबुआ पुलिस ने शून्य पर कायमी कर मामला मंडलेश्वर भेज दिया है।
पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह मंडलेश्वर में रहती है और पूजा पाठ के धागे बांधने का काम करती है। 7 जनवरी 2023 को झाबुआ निवासी अहमद अली पुत्र इरशाद अली उसके घर पर धागा बंधवाने के लिए आया था। इस दौरान उसकी पहचान अहमद अली से हो गई थी। पहचान होने के बाद हमने एक दूसरे को मोबाइल नंबर दिए थे और दोनों के बीच में बातचीत होने लगी थी।
एक दूसरे से शादी करने की बात होती थी। 2 माह तक बात करने के बाद अहमद 26 फरवरी 2023 को मुझे मंडलेश्वर लेने के लिए आया था और बोला था कि मुझसे शादी करेगा। ऐसा कहकर वह उसे लेकर झाबुआ आ गया। झाबुआ में सरकारी आवास पर उसे रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि जब उसके द्वारा शादी करने की बात कही गई तो उसे डराया-धमकाया गया और कुछ दिनों तक शादी का झांसा देता रहा। एक दिन उसने कहा कि मैं अपने पति से तलाक ले लूं तो वह शादी कर लेगा। मैंने अपने पति से तलाक भी ले लिया उसके बाद भी अहमद ने उसके साथ शादी नहीं की।
पीड़िता के समक्ष आरोपित ने मतांतरण की शर्त रखी। उसका कहना है कि मतांतरण करवाने के बाद वह उससे शादी कर लेगा। इसी वर्ष 10 नवंबर 2023 को मुझे अहमद ने बताया कि मेरी नौकरी चली गई है। तू तेरी मां के पास चली जा ऐसा कहकर मुझे भगा दिया। साथ ही वापस नहीं आने की हिदायत दी। बाद में भी वह शादी का झांसा देता रहा। इसी वर्ष 10 फरवरी को मुझे लड़का पैदा हुआ। तो वह लडके को देखने भी नहीं आया। जब मैं वापस उसके घर पहुंची तो मुझे भगा दिया गया।
झाबुआ कोतवाली प्रभारी राजूसिंह बघेल का कहना है कि महिला की रिपोर्ट पर मामला शून्य पर दर्ज किया गया है। युवक अहमद के खिलाफ धारा 366, 376, 376 (2)(एन) 506 भादवि 3(2)(वी)3(1)(डब्लयू)(आई) एसटी-एससी एक्ट की तहत मामला दर्ज किया गया। मामला मंडलेश्वर भेज दिया गया है।