Badshah Halwai temple: बादशाह हलवाई मंदिर को क्षति पहुंचाने पर होगा एक वर्ष का कारावास
Badshah Halwai temple: किसी भी प्रकार की मरम्मत, परिवर्तन और निर्माण या नवनिर्माण के लिए अनुमति आवश्यक
By Dheeraj Bajpaih
Edited By: Dheeraj Bajpaih
Publish Date: Tue, 28 Mar 2023 03:44:49 PM (IST)
Updated Date: Tue, 28 Mar 2023 03:44:49 PM (IST)
Badshah Halwai temple: जबलपुर, नई दुनिया प्रतिनिधि। पोलीपाथर स्थित बादशाह हलवाई मंदिर के पुरा महत्व को देखते हुए उपसंचालक पुरातत्व अभिलेखागार की ओर से विशेष आदेश जारी किया गया है। मंदिर को क्षति पहुंचाने, नष्ट करने या खतरे में डालने जैसे अपकृत्य करने वालों को कम से कम एक वर्ष तक कारावास या दस हजार रुपये तक के अर्थदंड अथवा दोनों से एक साथ दंडित किया जा सकता है।
उपसंचालक पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय जबलपुर के एल डाभी के अनुसार गोरखपुर तहसील के अंतर्गत खसरा नंबर 40/1 के 2.774 हेक्टेयर क्षेत्र के निजी स्वामित्व वाले बादशाह हलवाई मंदिर को मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2014 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल व अवशेष अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति इस स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, कुरूप करता है, विलग या परिवर्तित करता है अथवा खतरे में डालता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए एक वर्ष तक का कारावास या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से एक साथ दंडित किया जा सकता है।
उपसंचालक पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के मुताबिक मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित स्मारक की सीमा से 100 मीटर तक और इसके आगे 200 मीटर तक निकटस्थ का क्षेत्र भी खनन व निर्माण कार्य के लिए भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवनों की मरम्मत, परिवर्तन और निर्माण या नवनिर्माण के लिए संचालक अथवा आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।