MP High Court: हाई कोर्ट ने पटवारी परीक्षा ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई 11 तब बढ़ाई
MP High Court: हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को चुनौती संबंधी याचिका की सुनवाई 11 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है।
By Rahul Raikwar
Edited By: Rahul Raikwar
Publish Date: Mon, 07 Aug 2023 09:09:01 PM (IST)
Updated Date: Mon, 07 Aug 2023 09:09:01 PM (IST)
मप्र हाई कोर्ट MP High Court: जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को चुनौती संबंधी याचिका की सुनवाई 11 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति अमरनाथ केसरवानी की युगलपीठ राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर निवासी शिवम शुक्ला ने याचिका दायर कर पटवारी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने को चुनौती दी है।
यह दी गई दलील
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह व अंशुल तिवारी पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पिछले तीन वर्षों में मप्र हाई कोर्ट ने कई प्रकरणों में शासन को अंतरिम निर्देश दिए हैं कि ओबीसी को 27 नहीं सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण ही दिया जाए। इसके बावजूद सरकार ने जनवरी में विज्ञापन जारी कर पटवारी सहित अन्य पदों पर होने वाली नियुक्तियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत का आरक्षण दे दिया है। हाई कोर्ट को अवगत कराया गया कि पटवारी परीक्षा के बाद चयन सूची जारी कर दी गई है, लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई है। मांग की गई कि इसमें ओबीसी को 14 प्रतिशत पदों पर ही नियुक्तियां दी जाएं।
इसके पहले चार अगस्त को हुई थी सुनवाई
हाई कोर्ट में शुक्रवार चार अगस्त को पटवारी परीक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने के मामले की भी सुनवाई हुई थी। जहां हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई सात अगस्त को किए जाने की व्यवस्था दे दी थी।