जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रथम चरण की लाटरी के बाद रिक्त सीटों पर आवंटन हेतु द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से 25 अगस्त तक प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश के लिये पंजीकृत आवेदक द्वितीय चरण की लाटरी के लिए चार से 11 अगस्त तक स्कूल की पसंद अपडेट कर सकते हैं।
जिला परियोजना समंवयक को निर्देशित किया गया है कि सत्र 2021-22 के लिये वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निश्शुल्क प्रवेश हेतु आनलाइन लाटरी के माध्यम से द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कराएं। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक चार से 11 अगस्त तक पंजीकृत आवेदक द्वारा द्वितीय चरण की लाटरी हेतु स्कूल की पसंद को अपडेट करना है। 14 अगस्त तक आनलाइन लाटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन किया जाएगा। आवंटन के पश्चात 16 से 25 अगस्त तक आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त करना एवं संबंधित स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करनी होगी।
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा द्वितीय चरण हेतु आनलाइन आवेदन में स्कूलों की पसंद अपडेट करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार नवीन आवेदन दर्ज करने का विकल्प नहीं होगा। जिन आवेदकों ने सत्र 2021-22 हेतु पूर्व में आनलाइन आवेदन किया है तथा सत्यापन केंद्र पर जाकर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया था एवं पात्र हुये है, केवल वही आवेदक द्वितीय चरण की आनलाइन लाटरी प्रक्रिया में स्कूल की पसंद अपडेट करने हेतु पात्र होंगे। आवेदन में केवल स्कूल की पसंद ही परिवर्तित की जा सकेगी। सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदन जिन्हे प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ है किंतु उनके द्वारा आवंटित स्कूल में निश्शुल्क प्रवेश नहीं लिया है वह द्वितीय चरण में सम्मिलित होने हेतु स्कूल की पसंद अपडेट कर आवेदन अद्यतन कर सकेंगे।