भाजपा सांसद रीति पाठक के खिलाफ जनहित याचिका खारिज
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी की भाजपा सांसद रीति पाठक के खिलाफ दायर जनहित याचिका सारहीन पाते हुए खारिज कर दी।
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Publish Date: Fri, 30 Jun 2017 08:53:43 PM (IST)
Updated Date: Sat, 01 Jul 2017 07:47:00 AM (IST)
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी की भाजपा सांसद रीति पाठक के खिलाफ दायर जनहित याचिका सारहीन पाते हुए खारिज कर दी। प्रशासनिक न्यायाधीश एसके सेठ व जस्टिस श्रीमती अंजुलि पालो की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता राम बिहारी पाण्डेय व विनोद सिसोदिया की ओर से दलील दी गई कि रीति पाठक ने नगरीय निकाय में अध्यक्ष रहते हुए सांसद का चुनाव लड़ा। वे निर्वाचित हो गईं। इसके बावजूद पूर्व के पद का ऑफिस-प्रॉफिट सिचुएशन के तहत मनमाना लाभ उठाया। कायदे से उन्हें सांसद बनने के साथ ही पद रिक्त कर देना था। लेकिन वे सांसद बनने के बाद भी पद पर बनी रहीं। सरकारी बंगले में रहने के अलावा संबंधित कार्यालय में भी हुक्म चलाती रहीं।
बहस के दौरान चुनाव आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ व शासकीय अधिवक्ता अमित सोनी ने दलील दी कि यह मामला दुर्भावना से प्रेरित नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक जनहित याचिकाकर्ता का सांसद से व्यक्तिगत विवाद चल रहा है। इसके अलावा आपत्ति का बिन्दु यह भी है कि यह मामला जनहित से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है। यदि कोई शिकायत थी तो निर्वाचन के समय की जानी चाहिए थी। साथ ही चुनाव याचिका का भी विकल्प खुला था।