जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि।
कांग्रेस नेता गजेंद्र उर्फ गज्जू सोनकर और उसके भाई सोनू उर्फ महेंद्र सोनकर के खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का आदेश पारित किया गया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन के आधार पर शुक्रवार को जारी किया। गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर के खिलाफ पूर्व से जुआ एक्ट, मारपीट, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, कोलाहल अधिनियम के 12 अपराध दर्ज थे। वहीं छोटे भाई सोनू उर्फ महेन्द्र सोनकर के खिलाफ भानतलैया थाना हनुमानताल में मारपीट, चोरी, आर्म्स एक्ट, जुआ के 5 अपराध पंजीबद्ध थे। सात नवंबर को पुलिस ने कांग्रेस नेता के घर पर दबिश देकर भारी मात्रा में हथियारों की खेप भी बरामद की थी। जिसके बाद एनएसए का प्रकरण तैयार किया गया।
पहले से रिमांड पर, अब जेल में रहेंगे: पूर्व में कार्रवाई के दौरान दोनों ही आरोपितों को रिमांड पर लिया जा चुका था। इस बार एनएसए का आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें दोनों आरोपितों को केंद्रीय जेल में ही रखे जाने के निर्देश शामिल हैं। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद भी दोनों जेल में ही रहेंगे।
जुआ फड़ पर छापे में यह सब मिला: विदित हो कि सात नवंबर को गज्जू के जुआ फड़ में पुलिस विभाग द्वारा छापेमारी की गई थी। उस दिन 41 जुआड़ियों को जुआ खेलते हुये रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसके अलावा कब्जे से 7 लाख 40 हजार रुपये नगद एवं ताश के 52 पत्ते तथा 42 मोबाईल जब्त किये गए थे। तलाशी के दौरान 2 देशी कार्बाईन सहित 17 हथियार , 19 मैग्जीन, विभिन्न् बोर के 1478 राउंड, तथा स्टील का फरसा, बका, खडग, एवं जंगली जानवर की सींग के टुकड़े मिले थे, जिन्हें जब्त करते हुये आरोपितों के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 39, 51 के तहत कार्यवाई की गयी थी।