जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की रोक के बावजूद पोल्ट्री फार्म तोड़ने के मामले में भोपाल कमिश्नर केवी चौधरी, कलेक्टर अविनाश लवानिया, एसपी हेडक्वार्टर मणिका मणि कुमावत, एसडीएम गोंविदपुरा मनोज वर्मा, तहसीलदार मनोज श्रीवास्तव, आरआई मायाराम यादव और पटवारी भोला शंकर को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अनावेदकों से तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।
भोपाल के ग्राम हथाईखेड़ा तहसील हुजूर निवासी मुबारक अली की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया है कि ग्राम हथाईखेड़ा में उसकी जमीन है। उसने जमीन रजिस्ट्री के जरिए खरीदी थी। इस मामले में एसडीएम गोविंदपुरा ने जमीन का सीमांकन कराने का आदेश दिया था। इसके बाद भी 16 जुलाई, 2021 को उसका पोल्ट्री फार्म तोड़ दिया गया। अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 23 अप्रैल, 2021 को आदेश जारी कर प्रदेश में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई है। प्रांरभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अनावेदको को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले की जमानत खारिज : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शर्मा की अदालत ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपित गढ़ाफाटक निवासी विपिन जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार आरोपित ने सह आरोपितों के साथ मिलकर पन्ना निवासी प्रकाश तिवारी को शादी कराने के बहाने जबलपुर बुलाया। फरियादी से रकम वसूलने के बाद उसे डरा धमकाकर भगा दिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 420, 120 बी का प्रकरण दर्ज किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शासन की ओर से एजीपी कुक्कू दत्त ने पक्ष प्रस्तुत किया।