मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरपंच पद के चुनाव की पुनर्मतगणना के आदेश पर लगाई रोक
एसडीओ को चुनाव याचिका की सुनवाई में पुनर्मतगणना हेतु रिटर्निंग आफिसर को पुनर्मतगणना करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है।
By Navodit Saktawat
Edited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Wed, 20 Sep 2023 08:42:26 AM (IST)
Updated Date: Wed, 20 Sep 2023 08:46:04 AM (IST)
निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य को नोटिस जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट ने सागर जिले की ग्राम पंचायत रतौंना में सरपंच पद के चुनाव की पुनर्मतगणना के आदेश पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी। पुनर्मतगणना का आदेश सरपंच चुनाव के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका में एसडीओ सागर ने पारित किया था।
न्यायमूर्ति जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने चुनाव याचिकाकर्ता हेमंत सिंह चढ़ार और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। सागर निवासी सुरेंद्र सिंह चढ़ार की ओर से अधिवक्ता रत्नभारत तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता निर्वाचित सरपंच है।
हेमंत ने एसडीओ राजस्व के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर पुनर्मतगणना की मांग की थी। एसडीओ ने चार सितंबर, 2023 को पुनर्मतणना के आदेश दिए थे। एसडीओ को चुनाव याचिका की सुनवाई में पुनर्मतगणना हेतु रिटर्निंग आफिसर को पुनर्मतगणना करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है।
एसडीओ ने चुनाव याचिका की सुनवाई विधि विरुद्ध करते हुए पुनर्मतगणना का आदेश पारित किया और निर्वाचन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया। इसीलिए हाई कोर्ट की शरण ली गई।