रीडर के वेतन की रिकवरी पर रोक
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश के जरिए रीडर के वेतन की रिकवरी पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दे दिए। याचिकाकर्ता भोपाल निवासी डॉ.जुबेर अहमद अंसारी की ओर से अधिवक्ता विजय राघव सिंह, मनोज चतुर्वेदी व अजय नंदा ने
By Nai Dunia News Network
Edited By: Nai Dunia News Network
Publish Date: Sun, 22 Mar 2020 06:34:33 AM (IST)
Updated Date: Sun, 22 Mar 2020 06:34:33 AM (IST)
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश के जरिए रीडर के वेतन की रिकवरी पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दे दिए।
याचिकाकर्ता भोपाल निवासी डॉ.जुबेर अहमद अंसारी की ओर से अधिवक्ता विजय राघव सिंह, मनोज चतुर्वेदी व अजय नंदा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत है। उसके वेतन से 30 हजार रुपए मासिक के हिसाब से कुल 6 लाख रुपए की कटौती का नोटिस थमा दिया गया है। चूंकि कटौती का आदेश मनमाना है और अतार्किक है, अतः विरोध किया गया। जब कोई असर नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।