जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। जिला उपभोक्ता आयोग ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को अंतरिम आदेश दिया है कि निर्धारित शुल्क जमा कराकर आवेदक को घरेलू श्रेणी का विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू श्रेणी का विद्युत कनेक्शन एक आवश्यक सुविधा है। मामले के निराकरण में लंबा समय लग सकता है, अत: फिलहाल अंतरिम आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए।
प्रकरण आवेदक के साक्ष्य के लिए आठ दिसंबर को निर्धारित किया गया है। सुनवाई के दौरान आवेदक जबलपुर निवासी गोेविंद दुबे की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन व विक्रम जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आवेदक ने पूर्व में व्यावसायिक कनेक्शन लिया था। इस सिलसिले में चार जुलाई, 2019 को रुपये जमा किए थे। इसी दिन आवेदक की गैर मौजूदगी में उसके परिसर का निरीक्षण किया गया और टीसी कनेक्शन के विरुद्ध व्यावसायिक उपयाग का प्रकरण बना लिया गया। इस मामले को जिला उपभोक्ता आयोग में पेश किए जाने पर क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय निरूपित किया गया। लिहाजा, नए सिरे से घरेलू श्रेणी का विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
गवाही के लिए तिथि तय : मप्र हाईकोर्ट ने बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर गवाही के लिए 21 सितंबर की तिथि तय की है। जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने मामले में समय दिए जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के बागी जितेन्द्र अवस्थी की ओर से दायर याचिका में कहा है कि वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरने के लिए जबलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें पुलिस से कलेक्ट्रेट के बाहर करवा दिया। इसकी वजह से वह नामांकन पत्र नहीं भर पाए। जिससे चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कांग्रेस विधायक की ओर से समय दिए जाने का अनुरोध किया। एकल पीठ ने 21 सितंबर से गवाही कराने की तिथि तय कर दी है।