Jabalpur News: मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना को गंभीरता से किया गया लागू
जबलपुर सहित राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों से प्रतिकर दिए जाने का भी आदेश पारित हो रहा है। इसका अच्छा नतीजा सामने आ रहा है।
By Ravindra Suhane
Edited By: Ravindra Suhane
Publish Date: Mon, 27 Sep 2021 02:39:42 PM (IST)
Updated Date: Mon, 27 Sep 2021 02:39:42 PM (IST)
जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। अदालतों से इंसाफ मिले इसी मंशा से पिछले कुछ वर्षों से फैसलों के साथ पीडित पक्षकार को आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का भी प्रविधान लागू किया गया है। इससे आरोपित का अपराध सिद्ध होने पर जहां एक ओर उसे सजा मिलती है, वहीं पीडित को क्षतिपूर्ति भी मिल जाती है। जबलपुर सहित राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों से प्रतिकर दिए जाने का भी आदेश पारित हो रहा है। इसका अच्छा नतीजा सामने आ रहा है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों को अमली जामा पहनाने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दत्तचित्त हैं। वे सभी शिकायतों को गंभीरता से लेती हैं। अदालतों द्वारा विभिन्न आपराधिक मामलों में पीड़ितों को मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई।
जिला सत्र न्यायाधीश नवीन सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अपराध पीड़ितों के लिए आठ लाख 13 हजार रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया। बैठक में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। श्री ठाकुर ने बताया कि ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि हुई है, उन्हें न्यायालय की सिफारिश पर मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर प्रदान किया जाता है। शनिवार को छह प्रकरणों में आठ लाख 13 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस मौके पर पीड़ितों को तत्काल स्वीकृति आदेश भी सौंप दिए गए है।