जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 11 जुलाई, 2021 के छतरपुर के पचवारा टोल नाका, महर्षि स्कूल डेरी रोड और छतरपुर पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने राज्य सरकार, डीजीपी, छतरपुर एसपी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर को नियत की गई है।
पुलिस ने नहीं दी जानकारी : छतरपुर सिविल लाइन निवासी राजकुमार राय की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 11 जुलाई, 2021 को उसका भाई और रिश्ते का एक भाई झांसी से कार से छतरपुर आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें सुबह 7.30 बजे पचवारा टोल नाके में रोका। इसके बाद दोनों को थाने ले गए। स्वजन ने थाने जाकर पता किया तो पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। दूसरे दिन समाचार-पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि पुलिस ने उन्हें 11 जुलाई की शाम 5.30 बजे महर्षि स्कूल डेरी रोड से 35 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने तीनों जगहों के सीसीटीवी फुटेज देने के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए गए। अधिवक्ता विजय शंकर पांडे और अमन पांडे के तर्क सुनने के बाद एकल पीठ ने तीनों जगह के सीसीटीवी सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
अर्जित अवकाश के भुगतान पर दो माह में निर्णय करने के निर्देश : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया है कि गोटेगांव में कार्यरत कर्मचारी बशीर खान के 120 दिन के अर्जित अवकाश के आवेदन पर 60 दिन में निर्णय किया जाए। जस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने विभाग को अर्जित अवकाश के भुगतान के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसके आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजय जैन ने पैरवी की।