Jabalpur Highcourt : चुनाव मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा
Jabalpur Highcourt : स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
By Brajesh Shukla
Edited By: Brajesh Shukla
Publish Date: Fri, 29 Oct 2021 04:45:00 PM (IST)
Updated Date: Fri, 29 Oct 2021 04:45:54 PM (IST)
जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव लटकाए जाने को अनुचित ठहराते हुए हाई कोर्ट में तर्क रखे गए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य शासन को जवाब के लिए समय दे दिया। राज्य की ओर से कहा गया कि कुछ मोहलत अपेक्षित है। मामला गंभीर है। जब तक कोरोना का खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता, सरकार निर्णय पर पहुंचने की हालत में नहीं है। चुनाव आयोग भी ऐसी ही मंशा जाहिर कर रहा है। कोर्ट ने राज्य को आगामी सुनवाई तक हर हाल में जवाब पेश करने कहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव कराने के मामले में दायर याचिका पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई आठ नवंबर को निर्धारित की है।
राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दिया : दमोह निवासी डा. जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में नगर निगम और पंचायतों का निर्वाचित कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके बाद भी चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी आवेदन दायर चुनाव कराने की अनुमति मांगी गई है। हाई कोर्ट में सभी याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से की जा रही है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दे दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वरुण ठाकुर और राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता आशीष आनंद बर्नाड ने पक्ष रखा।जबकि चुनाव आयोग का पक्ष अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ रख रहे हैं।