Jabalpur Court News: ब्रांडेड टीवी बनाकर बेचने के आरोपित को झटका
एलईडी में ब्रांडेड टीवी का लोगो लगाकर टीवी बेचने वाले की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। पुलिस ने पांच टीवी बरामद की थी।
By Brajesh Shukla
Edited By: Brajesh Shukla
Publish Date: Thu, 28 Jan 2021 07:10:00 PM (IST)
Updated Date: Thu, 28 Jan 2021 07:10:42 PM (IST)
जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उमेश कुमार सोनी की अदालत ने ब्रांडेड टीवी बनाकर बेचने के आरोपित जबलपुर निवासी सुमित जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जमना प्रसाद धुर्वे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 22 जनवरी, 2021 को गोहलपुर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित पीएचई ऑफिस, जबलपुर के सामने शांति नगर, गोहलपुर में अपने मकान के भीतर लैग्जर कंपनी की एलईडी टीवी को ब्रांडेड टीवी बनाकर लोगों को धोखा दे रहा है। सीएसपी गोहलपुर ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया। इसी के साथ पुलिस टीम मौके पर भेजी। मकान के पहले कमरे में सुमित मिला जो कि सोनी कंपनी का स्टीकर लगा रहा था। मौके पर सोनी कंपनी की पांच टीवी बरामद की गईं, जो वास्तव में नकली थीं।
कंपनी का सॉफ्टवेयर डालता था : पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपित ने बताया कि वह लैग्जर कंपनी की टीवी को सोनी कंपनी का स्टीकर लगाकर महंगी कीमत पर बेचता है। इस प्रक्रिया में पेनड्राइव के जरिये टीवी के भीतर सोनी कंपनी का सॉफ्टवेयर डाल देता है। इससे ग्राहक झांसे में आ जाते हैं। सोनी के अलावा वह एलजी, सैमसंग, पीएचएक्स, वीडियोकॉन के लोगो व सॉफ्टवेयर भी पेनड्राइव में रखे हुए था। उसने भीतर के कमरों में और टीवी रखे होने की बात कबूली। लिहाजा, उसके खिलाफ धारा 420 व 103-104 ट्रेड मार्क अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। कोर्ट ने पाया कि आरोप गंभीर है। यदि इस तरह के आरोपित को जमानत का लाभ मिला तो समाज में गलत संदेश जाएगा। इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जाती है।