High Court Indore: डेली कॉलेज के प्राचार्य ने शपथ पत्र पर कहा- कोर्ट के आदेश का पालन किया
High Court Indore: याचिकाकर्ता बोले- यह तो बताया ही नहीं कि 80 प्रतिशत तनख्वाह दी या नहीं।
By sameer.deshpande@naidunia.com
Edited By: sameer.deshpande@naidunia.com
Publish Date: Mon, 21 Dec 2020 08:13:53 PM (IST)
Updated Date: Mon, 21 Dec 2020 08:13:53 PM (IST)
High Court Indore इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। डेली कॉलेज के प्राचार्य ने सोमवार को उच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इसमें उन्होंने कहा कि स्कूल ने उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ द्वारा दिए गए आदेश का पालन कर लिया है। इस पर याचिकाकर्ता बोले कि शपथ पत्र में आदेश के पालन की बात कही, लेकिन यह नहीं बताया कि शिक्षकों को 80 प्रतिशत तनख्वाह का भुगतान किया गया या नहीं। सोमवार को ही स्कूल प्रबंधन ने याचिकाकर्ता के एक संशोधन आवेदन का भी उत्तर दिया। न्यायालय अब मामले में सात जनवरी को सुनवाई करेगी।
उल्लेखनीय है कि मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में चल रही इस जनहित याचिका में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से पूरी फीस वसूलने के बावजूद शिक्षकों को पूरा वेतन नहीं देने का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि डेली कॉलेज जैसे स्कूल के प्राचार्य अभिभावकों से वसूली जा रही फीस को मनमाने तरीके से उपयोग कर रहे हैं। इस पर न्यायालय ने आदेश दिया था कि डेली कॉलेज प्रबंधन एक जनवरी से शिक्षकों को दिए वेतन का हिसाब न्यायालय में पेश करें। न्यायालय के आदेश पर स्कूल प्रबंधन ने यह जानकारी बंद लिफाफे में न्यायालय में पेश कर दी।
पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने डेली कॉलेज प्राचार्य से कहा था कि वे शपथ पत्र पर बताएं कि उन्होंने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए शिक्षकों को 80 प्रतिशत तनख्वाह का भुगतान किया है या नहीं। याचिकाकर्ता के अभिभाषक अभिजीत यादव ने बताया कि सोमवार को प्राचार्य ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें यह बात तो लिखी है कि न्यायालय के आदेश का पालन किया गया लेकिन 80 प्रतिशत वेतन का भुगतान किया गया या नहीं, यह बात नहीं लिखी है। वे इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।