Indore High Court: हैवानियत की शिकार 15 वर्षीय किशोरी को कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति
High Court: किशोरी को है 21 सप्ताह का गर्भ।किशोरी ने पिता के माध्यम से गर्भपात की अनुमति मांगते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कीथी।
By Hemant Kumar Upadhyay
Edited By: Hemant Kumar Upadhyay
Publish Date: Mon, 24 May 2021 08:14:07 PM (IST)
Updated Date: Mon, 24 May 2021 08:14:07 PM (IST)
Indore High Court: इंदौर। नईदुनिया प्रतिनिधि। 15 वर्षीय किशोरी को हाई कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी। उसे 21 सप्ताह का गर्भ है। करीब 10 महीने पहले उसका अपहरण हो गया था। आरोपित उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मार्च 2021 में जब वह मिली तो उसे गर्भ था। किशोरी ने पिता के माध्यम से गर्भपात की अनुमति मांगते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार को कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए उसे गर्भपात की अनुमति दे दी।
मामला कनाडिया थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाली 15 वर्षीय किशीरी का जुलाई 2020 में अपहरण हो गया था। क्षेत्र का ही निवासी आरोपित उसे अपने साथ ले गया था। मार्च 2021 में पुलिस ने उसे बडवाह क्षेत्र से बरामद किया। किशोरी को 21 सप्ताह का गर्भ है।
उसके पिता ने एडवोकेट अरुणसिंह चौहान के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बेटी के गर्भपात की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित कर रिपोर्ट तलब की थी। सोमवार को जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद किशोरी के गर्भपात की अनुमति दे दी।