Hukumchand Mill Case Indore: इंदौर की हुकमचंद मिल मामले में सुनवाई आज
Hukumchand Mill Case Indore: इंदौर की हुकमचंद मिल के मजदूरों को उम्मीद है कि जमीन बिकेगी और उन्हें बकाया वेतन और मुआवजा मिल जाएगा।
By Prashant Pandey
Edited By: Prashant Pandey
Publish Date: Mon, 11 Jan 2021 07:29:22 AM (IST)
Updated Date: Mon, 11 Jan 2021 07:31:06 AM (IST)
इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि, Hukumchand Mill Case Indore। हुकमचंद मिल की बेशकीमती जमीन और मजदूरों के बकाया वेतन और मुआवजे को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होना है। पिछले तीन दशक से मजदूर न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। उन्हें उम्मीद है कि भले ही वक्त लग जाए लेकिन एक दिन मिल की जमीन बिकेगी और उन्हें बकाया वेतन और मुआवजा मिल जाएगा। भुगतान का इंतजार करते करते दो हजार से ज्यादा मजदूर दम तोड़ चुके हैं। जो बचे हैं उनमें भी कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। मिल के ज्यादातर मरीज 60 साल से अधिक उम्र के हैं।
12 दिसंबर 1991 के काले दिन हुकमचंद मिल के गेट पर ताले लगे थे। उस वक्त मिल में 5800 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। मिल बंद होने के बाद से मजदूर अपने बकाया वेतन और अन्य भुगतान के लिए भटक रहे हैं। हाई कोर्ट सालों पहले मिल की जमीन को बेचकर मजदूरों को भुगतान करने के आदेश दे चुकी है लेकिन दिक्कत यह है कि जमीन बिक नहीं रही। इस बीच पिछले साल की शुरुआत में नगर निगम ने मिल की जमीन की लीज निरस्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर नए विवाद को जन्म दे दिया है। हालांकि नगर निगम का कहना है कि उसने मिल की जमीन की लीज निरस्त नहीं की है बल्कि अभी प्रस्ताव स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है।
पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। सोमवार को होने वाली सुनवाई में जमीन की लीज निरस्ती को लेकर बहस होना है। कोर्ट खुद नगर निगम की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जता चुकी है। कोर्ट का कहना है कि जब मामला लंबित है तो ऐसी स्थिति में नगर निगम ने लीज निरस्ती का प्रस्ताव स्वीकृत ही कैसे किया।