High Court Indore: लीज निरस्ती को लेकर फिलहाल कार्रवाई नहीं कर सकेंगे शासन और निगम
High Court Indore: हुकमचंद मिल की जमीन के मामले में हाई कोर्ट ने दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश।
By sameer.deshpande@naidunia.com
Edited By: sameer.deshpande@naidunia.com
Publish Date: Thu, 17 Dec 2020 03:54:29 PM (IST)
Updated Date: Thu, 17 Dec 2020 03:54:29 PM (IST)
High Court Indore इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राज्य शासन और नगर निगम हुकमचंद मिल की बेशकीमती जमीन की लीज निरस्त करने के संबंध में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। गुरुवार को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने नगर निगम से पूछा है कि मामला कोर्ट के समक्ष लंबित होने के बावजूद कैसे उसने लीज निरस्ती का प्रस्ताव पारित कर उसे शासन के अनुमोदन के लिए भेज दिया। गुरुवार को नगर निगम का जवाब आना था लेकिन एक बार फिर उसने समय मांगा। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए सुनवाई 11 जनवरी तक बढ़ा दी।
हुकमचंद मिल को बंद हुए 29 साल हो चुके हैं। मजदूर अब भी मुआवजे और बकाया तनख्वाह के लिए भटक रहे हैं। हाई कोर्ट मिल की जमीन बेचकर मजदूरों को भुगतान करने का आदेश सालों पहले दे चुकी है, लेकिन मिल की जमीन बिक नहीं रही। इस बीच जनवरी 2020 में नगर निगम ने परिषद की बैठक में इस जमीन की लीज निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए शासन के पास भेज दिया। मजदूरों ने एडवोकेट धीरजसिंह पवार के माध्यम से नगर निगम की इस कार्रवाई को चुनौती दी। मजदूरों का कहना है कि उन्हें जमीन से कोई लेना देना नहीं लेकिन जब जमीन ही नहीं रहेगी तो उनके बकाया भुगतान का क्या होगा।
कोर्ट ने नगर निगम से इस संबंध में जवाब मांगा है। गुरुवार को नगर निगम का जवाब आना था लेकिन नहीं आया। इस पर एडवोकेट पवार ने मांग की कि निगम भले ही जवाब के लिए समय लें लेकिन जमीन की लीज के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार जमीन की लीज निरस्त हो जाएगी तो मजदूरों को लीज निरस्ती के आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट में आवेदन दायर करना होगा। इससे कोर्ट का समय भी खराब होगा और मामले की सुनवाई भी टल जाएगी। इस पर कोर्ट ने लीज निरस्ती के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। अब सुनवाई 11 जनवरी को होगी।