इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि), District Court Indore। इंदौर में आज से जिला न्यायालय में 12 श्रेणियों में नियमित रूप से आमने-सामने की सुनवाई शुरू होने जा रही है। अब तक यह प्रयोगात्मक रूप से एक दिन छोड़कर एक दिन हो रही थी, लेकिन उच्च न्यायालय से दिशा-निर्देश मिलने के बाद अब सुनवाई रोज होगी। हालांकि जिला न्यायालय के छोटे-छोटे कमरों में शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए सुनवाई आसान नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय से दिशा निर्देश जारी होने के बाद 7 से 12 दिसंबर तक जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय व तहसील कार्यालयों में एक दिन छोड़कर एक दिन आमने-सामने की सुनवाई हो रही थी। इसके अच्छे प्रतिसाद को देखते हुए जिला न्यायालय में अब रोजाना आमने-सामने की सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा और सचिव कपिल बिरथरे ने सोमवार से 12 श्रेणियों में नियमित सुनवाई शुरू होने की पुष्टि करते हुए बताया कि फिलहाल सिविल केसों की सुनवाई नहीं होगी। इसके लिए अभी वकीलों और पक्षकारों को इंतजार करना होगा। इसके अलावा उन मामलों में भी सिर्फ तारीखें आगे बढ़ेंगी, जिनमें आरोपित जमानत पर हैं।
नौ महीने से बंद है दिवानी मुकदमों की सुनवाई : जिला न्यायालय में हजारों की संख्या में दिवानी मुकदमे लंबित हैं। 16 मार्च से ही इनमें नियमित सुनवाई बंद है। ऐसे में दीवानी मुकदमे लड़ने वाले वकीलों के सामने संकट है तो पक्षकारों को भी न्याय नहीं मिल पा रहा।
इन श्रेणियों में होगी सुनवाई
- रिमांड, जमानत एवं सुपुर्दगीनामा प्रकरण
- अपील, पुनरीक्षण (सिविल एवं आपराधिक दोनों)
- विचाराधीन बंदियों से संबंधित मामले
- पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित आपराधिक प्रकरण और मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के संबंध में जमा राशि के भुगतान संबंधी मामले
- धारा 125 एवं 128 के अंतर्गत भरण-पोषण के मामले
- किशोर न्याय बोर्ड संबंधी मामले
- दत्तक ग्रहण प्रकरण संबंधी मामले
- ऐसे मामले जिसमें राजीनामा प्रस्तुत किया गया हो
- ऐसे प्रकरण, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए गए हों (सिविल एवं आपराधिक दोनों)
- अन्य अति आवश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जिन्हें न्यायालय द्वारा शीघ्र सुनवाई किए जाने योग्य पाया जाता है।