इंदौर के मास्टर प्लान-2035 में शामिल 79 गांवों में नक्शों की मंजूरी पर रोक
कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किए।
By Hemraj Yadav
Edited By: Hemraj Yadav
Publish Date: Tue, 11 Jan 2022 07:32:18 PM (IST)
Updated Date: Tue, 11 Jan 2022 07:32:18 PM (IST)
इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) द्वारा प्रस्तावित किए गए मास्टर प्लान-2035 में शामिल 79 गांवों में नक्शों की मंजूरी पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इन गांवों में असरावद खुर्द, बेगमखेड़ी, बिहाड़िया, जामन्या खुर्द, तिल्लौर खुर्द, सोनवाय, उज्जैनी, झलारिया, गारी पीपल्या, बिसनखेड़ा, पंचडेहरिया आदि शामिल हैं।
दरअसल, टीएंडसीपी ने हाल ही में मास्टर प्लान में 79 गांवों को शामिल करते हुए गजट नोटिफिकेशन किया है। इसके बाद नक्शों का प्रकाशन भी वर्तमान उपयोग के आधार पर कर दिया था। इसके लिए दावे-आपत्ति की प्रक्रिया भी हो चुकी है। इसे देखते हुए कलेक्टर ने मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा-16 के तहत जारी आदेश में कहा है कि संचालक की अनुमति के बिना इन 79 गांवों में किसी भी तरह के अभिन्यास को मंजूरी नहीं दी जा सकती। ऐसा किया गया तो प्रस्तावित किए जाने वाले भू उपयोग छिन्न-भिन्न हो जाएंगे।
प्रकरण भेजा बंद करें एसडीओ - कलेक्टर ने कालोनी सेल के अपर कलेक्टर सहित संबंधित एसडीओ को भी निर्देश दिए हैं कि वे भी टीएंडसीपी को अभिमत के साथ प्रकरण भेजना बंद कर दें। बताया जाता है कि कुछ प्रभावशाली लोग टीएंडसीपी के अधिकारियों पर दबाव बनाकर इन गांवों में पुरानी तारीखों में नक्शे मंजूर कराने का प्रयास कर रहे हैं।