MP Election 2023: ग्वालियर (नप्र)। मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचने के आपके हाथ में जो वोटर स्लिप होती थी, अब उसका नाम बदलते हुए मतदाता सूचना पर्ची यानि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप कर दिया गया है। पर्ची का यह नया नाम निर्वाचन आयोग ने रखा है। इस बार पर्ची पर मतदाता का फोटो नहीं आएगा। पर्ची के पीछे मतदान केंद्र तक पहुंचने का पूरा नक्शा होगा, इसके साथ ही दस्तावेजों की जानकारी भी होगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, घटाने व संशोधित करने का काम जारी है और अब तक संख्या 86 हजार पार हो चुकी है। वहीं इस बार युवा मतदाताओं की संख्या 55 हजार तक पहुंच सकती है। इनको फोकस के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है।
यहां यह बता दें कि दो अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने व घटाने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया गया है। मतदान केंद्रों पर बीएलओ नाम जोड़ने, घटाने और संशोधन के आवेदनों को स्वीकार कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर अधिकारी भी मौका मुआयना कर रहे हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-15 ग्वालियर के बीएलओ, सुपरवाइजर व सेक्टर ऑफिसर की बैठक कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल व एसडीएम अतुल सिंह की मौजूदगी में आयोजित हुई। जेयू के गालव सभागार में आयोजित हुई इस बैठक में मतदाता सूची के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नए नाम जोड़ने, मृत मतदाता के नाम हटाने, वोटर टर्न आउट व वोटर सूचना पर्ची आदि की समीक्षा की गई। साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
डायल करें 1950 या 0751-1950, पाएं समस्या का समाधान
मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित मतदाताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में सहायता केन्द्र (काल सेंटर) स्थापित किया है। इस काल सेंटर का फोन नम्बर 1950 या 0751-1950 है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने जिले के नागरिकों से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में भागीदार बनकर मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो युवा एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने जा रहे हैं वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित कॉल सेंटर में मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, मतदाता सूची में संशोधन एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने से संबंधित समस्याएं दर्ज कराई जा सकती हैं। मतदाता सूची से संबंधित दावे-आपत्तियां 11 सितम्बर 2023 तक दर्ज कराई जा सकेंगीं। दावा-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 28 सितम्बर 2023 निर्धारित है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा।