Court News: 200 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर स्टे आर्डर का निराकरण करने हाई कोर्ट ने दिया 15 दिन का समय
कोर्ट में याचिका दायर कर इस जमीन के बटांकन के मामले में नियमों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया। जिसके चलते कोर्ट ने इस मामले में स्टे के आदेश जारी कर दिए थे। यह जमीन शहर के एक भटनागर परिवार की है, जो काफी पुरानी और इसी परिवार के आधिपत्य की है।
By Vikram Singh Tomar
Publish Date: Thu, 21 Nov 2024 12:05:58 PM (IST)
Updated Date: Thu, 21 Nov 2024 12:10:55 PM (IST)
हाई कोर्ट ने पहले दिया है स्टे का निराकरण करने के निर्देश। HighLights
- जमीन के बटांकन का पालन नहीं होने पर न्यायालय में पहुंचा मामला
- शहर के नामचीन लोग भी शामिल हैं इस जमीन के मामले में
- स्टे के आदेश का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक आदेश की स्थिति यथावत ही रहेगी
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पुरानी छावनी क्षेत्र में स्थित 200 करोड़ से ज्यादा की बेशकीमती जमीन के मामले में आगामी 15 दिन में स्टे के आदेश का निराकरण करने की बात कही है। साथ ही प्रतिवादी को जवाब देने के लिए भी समय दिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक इस स्टे के आदेश का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक आदेश की स्थिति यथावत ही रहेगी।
इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर कर इस जमीन के बटांकन के मामले में नियमों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया। जिसके चलते कोर्ट ने इस मामले में स्टे के आदेश जारी कर दिए थे। बता दें कि इस जमीन के काफी हिस्से में कालोनी बसाई जा रही है और शहर के कई नामचीन लोग इस पूरी प्रक्रिया में सक्रियता से शामिल हैं।
ऐसे समझें मामला
- जानकारी के अनुसार यह जमीन शहर के एक भटनागर परिवार की है, जो काफी पुरानी और इसी परिवार के आधिपत्य की है। अटल द्वार के सामने वाली पट्टी से ही लगी इस भूमि का आकार फ्रंट एक हजार से 1500 वर्ग मीटर है।
- इस जमीन को लेकर कपिल भटनागर व उनके पक्ष ने याचिका लगाई कि इस जमीन का बटांकन सही नहीं किया गया। कपिल के अलावा जो परिवार के दूसरे लोग हैं, उनके पास 75 प्रतिशत लगभग भूमि है, जिसका विक्रय कर दिया गया है और बटांकन गलत ढंग से कराया गया।
- इस मामले में पक्षकार के अभिभाषक ने सार्वजनिक सूचना भी जारी कराई थी, जिसमें लिखा था कि कृषि भूमि ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला ग्वालियर स्थित में है। जिसके कुल 34 सर्वे क्र. हैं और इनका कुल रकवा 19.8790 हैक्टेयर है।
- पुष्पा पत्नी स्व. शिवनारायण एवं उनके पुत्र राजीव एवं कपिल आदि द्वारा अपने हिस्से के संबंध में एवं बंटवारे के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय चतुर्थदशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड ग्वालियर के समक्ष प्रकरण क्र. 1095-2023 पुष्पा आदि विरुद्ध हरनारायण भटनागर मृत द्वारा वारिसान आदि 15 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकरण में उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई। जिसमें भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश पारित किए गए थे