Gwalior News: व्यापम आरक्षक भर्ती घोटाला में फर्जी साल्वर सहित आरक्षक व उसके भाई को चार-चार साल की जेल
विशेष न्यायाधीश सीबीआइ न्यायालय अजय सिंह ने व्यापमं आरक्षक भर्ती में फर्जी सोल्वर से परीक्षा दिलवाकर परीक्षा में चयनित होने के मामले में दोषी पाये आरोपितों को सजा सुनाई है।
By Anurag Mishra
Edited By: Anurag Mishra
Publish Date: Fri, 29 Sep 2023 09:38:26 PM (IST)
Updated Date: Fri, 29 Sep 2023 09:46:31 PM (IST)
व्यापम आरक्षक भर्ती घोटाला पर कोर्ट का आदेश। ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। विशेष न्यायाधीश सीबीआइ न्यायालय अजय सिंह ने व्यापमं आरक्षक भर्ती में फर्जी सोल्वर से परीक्षा दिलवाकर परीक्षा में चयनित होने के मामले में दोषी पाये आरोपितों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने सोमेश तोमर, मनोज उर्फ मनीष और उमेश तोमर को चार-चार साल कारावास और 13-13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
भिंड का रहने वाला सोमेश तोमर भिंड में ही बतौर आरक्षक तैनात था। उसने 2012 में हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा का फार्म भरा था। परीक्षा उत्तीर्ण कर के वह नौकरी करने लगा। उसके बाद उसकी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करती हुई एक शिकायत हुई, जिसके आधार पर जांच पड़ताल हुई। मिलान करने पर आरक्षक के हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान सहित दस्तावेज भी भिन्न मिले। उसके बाद सोमेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
न्यायालय ने जारी किया गिरफ्तार वारंट
सोमेश ने स्वीकारा किया कि उसने अपने स्थान पर मनोज उर्फ मनीष को परीक्षा में बैठाया था। सोमेश को मनोज से मिलवाने से लेकर यह पूरा षडयंत्र तैयार करने तक का काम उसके भाई उमेश तोमर ने किया था। उमेश न्यायालय के सामने पेश नहीं हुआ, जिससे उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं।