Gwalior Court News: ग्वालियर. नईदुनिया प्रतिनिधि। बाढ आपदा को लेकर हाइकोर्ट में याचिका की सुनवाई से पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता से कहा-कि पहले आप बाढ राहत के लिए आगे आएं,तब याचिका पर सुनवाई की जाएगी। अधिवक्ता उमेश बौहरे ने बाढ पीडिताें की तत्काल मदद किए जाने को लेकर जनहित याचिका लगाई है,इसको लेकर हाइकोर्ट की युगल पीठ ने यह आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता उमेश बौहरे ने अपनी याचिका के माध्यम से कहा है कि ग्वालियर और चंबल संभाग में आई बाढ के कारण लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ पीडित लोगों के मकान तत्काल बनाए जाएं, खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और आर्थिक तौर पर मदद की जाए। हाइकोर्ट ने इसपर कहा कि पहले याचिकाकर्ता खुद आगे आएं और अपने प्रयास बताएं,इसके बाद याचिका पर सुनवाई होगी।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी के मामले में कोर्ट ने चार सप्ताह का दिया समय
फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के मामले में हाइकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई में शासन को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय अंतिम तौर पर दिया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता गौरीशंकर राजपूत ने याचिका लगाई है कि ग्वालियर में 33 लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे हैं और इनमें पुलिस व स्कूल शिक्षा विभाग में ज्यादातर लोग हैं। इनकी जांच एसआइटी से कराई जाए। इस मामले में हाइकोर्ट की युगलपीठ ने शासन को चार सप्ताह का समय दिया है।
हाउसिंग बोर्ड को जवाब देने दो सप्ताह का समय
दर्पण कालोनी में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर नगर निगम द्वारा नाला बना दिए जाने के मामले में हाइकोर्ट ने निगम को दो सप्ताह का समय दिया है। मनोज सिंह चौहान ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर नगर निगम ने नाला निर्माण कर दिया और जहां सडक बनाई जाना थी वहां अतिक्रमण कर लिया गया है।