Gwalior Court News: हत्या के आरोप में महिला को आजीवन कारावास की सजा
हत्या के एक मामले में लोहामंडी की एक महिला को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
By anil.tomar
Edited By: anil.tomar
Publish Date: Fri, 09 Jul 2021 08:13:54 PM (IST)
Updated Date: Fri, 09 Jul 2021 08:13:54 PM (IST)
Gwalior Court News: ग्वालियर. नईदुनिया प्रतिनिधि। अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने हत्या की आरोपित निर्मला वर्मा निवासी लोहामंडी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला चार साल से जेल में बंद है।
अपर लोक अभियोजक सचिन अग्रवाल ने बताया कि ग्वालियर थाने में 28 दिसंबर 2016 को हत्या के मामले में केस दर्ज किया था। निर्मला वर्मा के मृतक के पति से अवैध संबंध थे। इसको लेकर आए दिन झगड़े होते थे। 28 दिसंबर 2016 को निर्मला वर्मा मृतिका के घर पहुंची। वह यह कहते झगड़ा करने लगी कि उसे क्यों बदना कर रही है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि निर्मला ने कैलाशी बाई पर मिट्टी का तेल डाल दिया। माचिस से आग लगा दी। कैलाशी बाई चिल्लाई तो पति व देवर बचाने अाए। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्वालियर पुलिस ने निर्मला वर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। 2017 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। महिला तभी से जेल में बंद है। शुक्रवार को आरोपित महिला को सजा के प्रश्न पर सुना गया। उसकी ओर से तर्क दिया कि जेल में बंद हुए चार साल बीत गए हैं। छोटे बच्चे हैं। सजा देने में नरमी बरती जाए। अभियोजन की ओर से कहा गया कि मामला गंभीर है। एक महिला पर मिट्टी का तेल डालकर अाग लगा दी थी। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।