नईदुनिया, डिंडौरी (Dindori Crime) जिले के गाडासरई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लालपुर सानी में दीपावली के दिन जमीनी विवाद हुआ था। घायलों को तत्काल डायल 100 वाहन से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गाडासरई अस्पताल में घायल रघुराज मरावी की मृत्यु हो गई थी। घायल रामराज मरावी को जिला अस्पताल रेफर किया गया था।
थाना प्रभारी गाडासरई दुर्गा प्रसाद नगपुरे की सूचना पर मौके से एसपी, एएसपी और एसडीओपी को घटना स्थल लालपुर सानी पहुंचे। घटना के बारे मे एफएसएल टीम बालाघाट को बताया गया। फरार आरोपितों की धरपकड़ के लिए अलग-अलग टीम बनाकर रवाना किया गया। पीडि़त रोशनी पति रघुराज मरावी निवासी लालपुर सानी की रिपोर्ट पर पुलिस ने सात आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
बताया गया कि एफएसएल टीम बालाघाट के मौके पर आने पर घटना स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। घटना स्थल पर मौजूद साक्ष्यो को एकत्रित किया गया हैं। मृतक धर्मराज मरावी, शिवराज मरावी व रघुराज मरावी के शव का पंचनामा कार्यवाही, गाडासरई अस्पताल से पीएम कराकर मृतको के शवो को कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में दफन किया गया।
पुलिस टीम द्वारा एक नवंबर को चार आरोपित पतिराम मरावी, कार्तिक मरावी, घनश्याम मरावी व कवल सिंह मरावी सभी निवासी ग्राम लालपुर सानी को सागरटोला से गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया। चार नवंबर को ग्राम धनौली से आरोपित जीवन मरावी, ग्राम घानामार से आरोपित शंकर मरावी व लोकसिंह मरावी और राजेन्द्रग्राम जिला अनुपपूर के जंगल से सोनसिंह मरावी सहित डिंडौरी से जेहर सिंह मरावी सभी निवासी लालपुर सानी को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार सभी आरोपितों से हत्या में उपयोग की गई कुल्हाड़ी, डंडा व तलवार को जब्त किया गया है। जिन्हे घटना स्थल से जब्त साक्ष्यो के साथ परीक्षण के लिए फॉरेंसिक लेबरोटरी भेजा जाएगा। बताया गया कि मामले का एक आरोपित सरवन मरावी घटना के बाद से लगातार फरार हैं। पुलिस टीमें फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानो में लगातार दबिश दे रही है।
जानकारी के अनुसार सन् 1957 में मृतक धरम सिंह के पिता पटवारी सिंह को आरोपित पक्ष के पिता खेत सिंह द्वारा ग्राम लालपुर में स्थित जमीन खसरा नबंर 290/1 करीब 23 एकड जमीन दी गई थी, जिसका प्रकरण नबंर संशोधन पंजी 6/57 दिनांक 04-05-1957 है। इसके बाद खेत सिंह के पुत्रों ने केस लगाया। तब नायब तहसीलदार करंजिया के आदेश क्रमांक 47/आदेश/6/2012- 2013 में धरम सिंह के परिवार जनों का नाम हटवा दिया गया।
धरम सिंह ने एडीएम कार्यालय में केस लगाया जो 2014-2015 में एसडीएम द्वारा नायब तहसीलदार करंजिया के आदेश को यथावत रखा था। जिस पर मृतक पक्ष द्वारा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड न्यायालय डिंडौरी में नौ अक्टूबर 2017 को केस दर्ज कराया गया था जो विचाराधीन था।
वर्तमान तक निर्णय नहीं होने से दोनों पक्षों में जमीनी कब्जे को लेकर बीच-बीच में वाद विवाद होता था। इसी वर्ष फसल बोने के वक्त लडाई झगडा विवाद होने पर आरोपित पक्ष की ओर से घनश्याम मरावी के द्वारा मृतक पक्ष के विरूद्ध गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत मामला थाना गाडासरई में पंजीबद्ध कराया गया था।
पुलिस द्वारा विवेचना के बाद दस सितंबर 2024 को सीजेएम न्यायालय में चालान पेश किया गया था, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इस दौरान पुलिस द्वारा दोनों पक्षों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई थी।