डिंडौरी, नईदुनिया प्रतिनिधि। कलेक्टर न्यायालय ने रेत के अवैध उत्खनन के मामले में बड़ा फैसला देते हुए रेत ठेकेदार पर तीन करोड़ 37 लाख 50 हजार का जुर्माना ठोका है। एक माह के अंदर रेत ठेकेदार को जुर्माना की राशि जमा करानी होगी। जुर्माना की राशि जमा न होने पर वसूली के लिए आरआरसी जारी करने के निर्देश कलेक्टर रत्नाकर झा ने दिए हैं। गौरतलब है कि रेत के अवैध उत्खनन के मामले लगातार सामने आ रहे थे। खनिज अधिकारी हितेश बिसेन के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। रेत ठेकेदार मेसर्स केपी सिंह भदौरिया कांट्रेक्टर थाटीपुर ग्वालियर पर यह कार्रवाई की गई है। बताया गया कि जुर्माना की राशि वसूलने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा।
दो अलग-अलग मामले में कार्रवाई : कलेक्टर द्वारा स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन करने पर दो अलग-अलग मामले में यह कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि कलेक्टर न्यायालय में फरवरी 2021 से ठेकेदार द्वारा कराए गए अवैध उत्खनन का मामला लंबित था। पक्षों को सुनने के बाद कलेक्टर द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। एक मामले में 1656 घनमीटर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन करना पाया गया। इस मामले में रायल्टी दो लाख सात हजार रुपये का 50 गुना जुर्माना एक करोड़ तीन लाख 50 हजार रुपये ठेकेदार पर अधिरोपित किया गया है।
रायल्टी का 50 गुना लगा जुर्माना : कलेक्टर न्यायालय ने संबंधित ठेकेदार के अवैध उत्खनन से जुड़े दूसरे मामले में खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर 3744 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनन पाया गया था, जिसकी रायल्टी चार लाख 68 हजार रुपये का 50 गुना जुर्माना दो करोड़ 34 लाख रुपये अधिरोपित किया गया है। अधिरोपित जुर्माना राशि एक माह की समय अवधि में जमा करानी होगी। कलेक्टर न्यायालय से रेत के अवैध उत्खनन से जुड़े मामले में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है।
निरीक्षण में अवैध उत्खनन आया था सामने : स्वीकृत खदान क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन करने की सूचना पर जब खनिज विभाग की टीम ने मौके पर जांच की तो बड़ी मात्रा में अवैध उत्खनन करना पाया गया था। आदेश में उल्लेख किया गया कि दिवारी रेत खदान के खसरा नंबर 439 रकबा 4.50 हेक्टेयर में खनिज रेत की 3744 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनन पाया गया था। रेत ठेकेदार को इस संबंध में पांच अप्रैल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। दूसरे मामले में भी दिवारी माल रेत खदान के खसरा नंबर 151 रकबा 5.00 हेक्टेयर में 1656 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनन जांच में सामने आया था।