गिरफ्तारी से बचने के लिए भोपाल के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हो गया था देवास का युवक, खुल गई पोल
देवास का एक शख्स अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए नशेड़ी होने का स्वांग रचने गया लेकिन पकड़ा गया। असल में उसके खिलाफ उनकी पत्नी ने कोर्ट में भरण पोषण का केस लगाया था। राशि देने से बचने के लिए उसने नशे का आदी होने का नाटक किया और नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हो गया। आखिर उसकी पोल खुल ही गई।
By satyendra singh rathore
Publish Date: Tue, 19 Nov 2024 09:43:21 PM (IST)
Updated Date: Tue, 19 Nov 2024 09:50:41 PM (IST)
नशा मुक्ति केंद्र से युवक को पकड़कर लाई पुलिस। - प्रतीकात्मक तस्वीर। HighLights
- पत्नी ने लगाया था भरण-पोषण का केस।
- एक साल से नहीं दे रहा था इसकी राशि।
- कोर्ट के आदेश का भी नहीं किया पालन।
नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। न्यायालय के आदेश के बाद पत्नी को भरण-पोषण की राशि नहीं देने वाला देवास निवासी एक युवक गिरफ्तारी से बचने के लिए नशे के आदी होने का नाटक करके भोपाल में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हो गया था। आराेपित के भोपाल में होने की जानकारी मिलने के बाद सिविल लाइन देवास पुलिस भोपाल पहुंची और उसे नशा मुक्ति केंद्र से दबोच लिया।
सिविल लाइन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दतिया निवासी अंजली बैस ने अपने वैवाहिक जीवन में प्रतिदिन होने वाले झगड़ों और विवादों से परेशान होकर पति जयदीप चौहान के खिलाफ कुटुंब न्यायालय देवास में भरण-पोषण के लिए परिवाद दायर किया था।
- न्यायालय ने 18 अप्रैल 2022 को जयदीप चौहान को आदेशित किया कि वह अपनी पत्नी को प्रतिमाह 6000 रुपये भरण-पोषण के रूप में दे।
- पति ने एक वर्ष से अधिक समय तक भरण-पोषण की राशि का भुगतान नहीं किया। इस पर न्यायालय ने उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
- गिरफ्तारी से बचने के लिए जयदीप उमंग नशा मुक्ति केंद्र भोपाल में नशे का आदी होने का नाटक करते हुए भर्ती हो गया था।
- टीआई दीपक सिंह यादव ने बताया आरोपित जयदीप चौहान निवासी मुखर्जी नगर देवास को उमंग नशा मुक्ति केंद्र भोपाल से गिरफ्तार किया गया।
- उसे कुटुंब न्यायालय जिला देवास के समक्ष पेश किया। भरण-पोषण की राशि न चुकाने पर आरोपित का जेल वारंट जारी किया गया, इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले आरोपित को एक साल की सजा
देवास। अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले आरोपित को न्यायालय ने सजा सुनाई। जिला जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि 05.10.2023 को निरीक्षक प्रदीप राय को मुखबिर से
सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बाइक क्रमांक एमपी 42 एनएम 4205 पर बोरियों में शराब भरकर ले जा रहा है। उसे जेल चौराहे से पकड़ा। उसका नाम अमीक शेख पुत्र युसूफ शेख बताया।
उसके पास से 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की। लाइसेंस नहीं मिला। केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
कोर्ट ने आरोपित अमीक शेख को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये का अर्थदंड दिया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी महेंद्र सितोले ने पैरवी की।